संभाजीनगर में अवैध मांस दुकानों पर छापा, बिना अनुमति बेचने वाले दो दुकानदारों पर FIR दर्ज

Chhatrapati sambhajinagar मनपा और पुलिस ने अवैध मांस दुकानों पर कार्रवाई कर 120 किलो मांस जब्त किया। 2 दुकानदारों पर मामला दर्ज, 4 जानवरों को वध से बचाया गया।
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(प्रतीकात्म्क तस्वीर)
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Chhatrapati Sambhajinagar Illegal Meat Shop: छत्रपति संभाजीनगर में नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मांस विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की है। मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार और अतिक्रमण नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुले के आदेशानुसार शुक्रवार को जोन क्रमांक 05 के अंतर्गत मांस बेचने वाली दुकानों का व्यापक निरीक्षण किया गया।

इस अभियान में कुल 20 दुकानों की जांच की गई, जिनमें से दो दुकानों को बिना अनुमति और मनपा प्रमाणपत्र के संचालन करने का दोषी पाया गया। दोनों दुकानदारों नारेगांव के अजहर अहमद कुरैशी और इमरान कुरैशी के खिलाफ एमआईडीसी सिडको पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

 120 किलो मांस जब्त

निरीक्षण के दौरान टीम ने अवैध रूप से मांस बेचने वाली दुकानों से लगभग 120 किलोग्राम मांस और अन्य सामग्री जब्त की। इसके अलावा, मौजे चिकलथाना क्षेत्र में रात्रि सत्र के दौरान की गई एक अलग कार्रवाई में वध के लिए लाए गए 4 जानवरों को जब्त कर कोंडवाड़ा में जमा किया गया।

यह पूरी कार्रवाई अतिक्रमण विभाग के शाहिद खान और सहायक आयुक्त संजय सुरडकर के नेतृत्व में की गई। उनके साथ सहायक पुलिस निरीक्षक आढाव, भवन निरीक्षक रविन्द्र देसाई, संदीप काकनाटे और पशुधन कर्मी भी शामिल थे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध मांस बिक्री और बिना अनुमति वध की घटनाओं पर अब सख्त नजर रखी जाएगी। जिन दुकानदारों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है।

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