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बढ़ी यासीन मलिक की मुश्किलें! SC ने तिहाड़ से जम्मू अदालत में वर्चुअली पेश होने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार 7 मार्च को को जेल में बंद जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तिहाड़ जेल से जम्मू की एक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
- Written By: राहुल गोस्वामी

यासीन मलिक-सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : एक बड़ी खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार 7 मार्च को को जेल में बंद जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तिहाड़ जेल से जम्मू की एक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। इस बाबत न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि जम्मू सत्र न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली से ‘अच्छी तरह सुसज्जित’ है और वर्चुअल तरीके से पूछताछ हो सकती है।
जानकारी दें कि, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)ने 1989 में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के मामले और 1990 के श्रीनगर गोलीबारी मामले की सुनवाई जम्मू से नई दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। वहीं इस सुनवाई के दौरान CBIकी ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दायर रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली ठीक से काम कर रही है।
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सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सभी आरोपी मुकदमे में देरी करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मलिक के वकील की सेवाएं लेने से इनकार करने और अन्य लोगों के मुकदमे के स्थानांतरण का विरोध करने की ओर इशारा किया। शीर्ष अदालत ने पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मलिक और अन्य के खिलाफ दो मामलों की सुनवाई के दौरान जम्मू विशेष अदालत में उचित वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।शीर्ष अदालत ने पिछले साल 18 दिसंबर को छह आरोपियों को मामलों की सुनवाई स्थानांतरित करने की सीबीआई की याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।
जाकारी दें कि, उक्त याचिका उन दो मामलों को लेकर है जिसमें बीते 25 जनवरी, 1990 को श्रीनगर में भारतीय वायु सेना के 4 कर्मियों की हत्या कर दी गई थी और 8 दिसंबर, 1989 को रुबैया का अपहरण किया गया था। प्रतिबंधित जेकेएलएफ प्रमुख मलिक दोनों मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है। शीर्ष अदालत जम्मू की एक निचली अदालत के 20 सितंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपहरण मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने के लिए तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश दिया गया था।
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इस बाबत CBI ने कहा था कि मलिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और उसे तिहाड़ जेल परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। रुबैया को उनके अपहरण के पांच दिन बाद रिहा कर दिया गया था। उसके बदले केंद्र की भाजपा समर्थित तत्कालीन वी पी सिंह सरकार ने 5 आतंकवादियों को रिहा किया था। रुबैया अब तमिलनाडु में रहती हैं। वह CBI के लिए अभियोजन पक्ष की गवाह हैं, जिसने 1990 के दशक की शुरुआत में इस मामले को अपने हाथ में लिया था। YRLS मई 2023 में एक विशेष NIA अदालत द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद से मलिक तिहाड़ जेल में बंद है।
The supreme court ordered yasin malik to appear virtually in jammu court from tihar today
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