

मुंबई: महाराष्ट्र में दिन-ब-दिन लाउडस्पीकर विवाद बढ़ते ही नजर आ रहा है। मंगलवार को मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने मनसे कार्यालय से लाउडस्पीकर जब्त किए है। वहीं, पार्टी की चांदीवली इकाई के प्रमुख महेंद्र भानुशाली (Mahendra Bhanushali) और अन्य को हिरासत में भी लिया। वहीं, पुलिस ने अपराधों को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 149 के तहत मनसे नेता नितिन सरदेसाई और बाला नंदगांवकर सहित कम से कम 100 लोगों को नोटिस जारी किया है।
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मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे पर पुलिस ने बीते रविवार की एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने को लेकर औरगांबाद के सिटी चौक थाना में विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वहीं, पुलिस ने राज ठाकरे के अलावा जनसभा आयोजकों पर भी मामला दर्ज किया है। बता दें कि, जनसभा को सम्बोधित करते हुए राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर तीन दिन में हटाने के लिए राज्य सरकार को अल्टिमेटम दिया था।
सिटी चौक पुलिस ने ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 116 (कैद के साथ दंडनीय अपराध का अपराध-अगर अपराध नहीं किया जाता है) और 117 (जनता द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध करने के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया है ।
इससे पहले दिन में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ ने कहा कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के संबंध में राज ठाकरे के भाषण को लेकर औरंगाबाद पुलिस आयुक्त उनके खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करेंगे।
बता दें कि, मनसे प्रमुख राज ठाकरे (MNS Supremo Raj Thackeray) ने इससे पहले चेतावनी दी है की अगर तीन मई से पहले सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाया गए तो मनसे के कार्यकर्त्ता मस्जिदों के सामने जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।