सोनिया गांधी और राहुल गांधी (सोर्स- सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई आज, 21 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 8 मई को हुई थी।
नेशनल हेराल्ड मामले के विशेष जज विशाल गोगने ने कहा था कि आरोपी नंबर 4 (जो सैम पित्रोदा हैं) को ईमेल पर नोटिस भेजा गया है, इसलिए अगली सुनवाई पर दलीलें सुनी जाएंगी। 2 मई को कोर्ट ने गांधी परिवार के साथ-साथ सुमन दुबे और यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को नोटिस जारी किया था।
पिछली सुनवाई में (जो 8 मई को हुई थी) कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। ईडी की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस विशाल गोगने ने कहा कि पिछले आदेश के मुताबिक सभी आरोपियों को नोटिस भेजे गए हैं। उनका पक्ष पहले 21 और 22 मई को सुना जाएगा।
नेशनल हेराल्ड मामला 2012 से चल रहा है, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े घोटाले में धोखाधड़ी और वित्तीय हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाए।
स्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने ‘यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड’ नाम की एक कंपनी बनाकर जानबूझकर ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) का अवैध रूप से अधिग्रहण किया, जो नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करती थी। उनका दावा है कि यंग इंडियन के माध्यम से AJL की कीमती संपत्तियों पर कब्जा किया गया। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38-38% है।
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कथित रूप से कांग्रेस पार्टी की ओर से मिले फंड का इस्तेमाल कर AJL का अधिग्रहण किया गया और सिर्फ 50 लाख रुपये में करीब 2000 करोड़ रुपये की संपत्तियों का नियंत्रण हासिल कर लिया गया। इनमें सबसे अहम संपत्ति दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित ‘हेराल्ड हाउस’ है, जिसे एक प्रमुख व्यावसायिक इमारत माना जाता है।