मनीष सिसोदिया की आज खत्म होगी न्यायिक हिरासत! जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को अपनी जमानत याचिका को लेकर लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है।जिसके बाद दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 9 अगस्त (शुक्रवार) को अपना फैसला सुनाने वाली है।
- Written By: शुभम पाठक
मनीष सिसोदिया
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के पू्र्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज यानी शुक्रवार 9 अगस्त सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। जहां 5 अगस्त (मंगलवार) को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया था। जिसके बाद आज कयास लगाए जा रहे है कि मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो सकती है।
17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को अपनी जमानत याचिका को लेकर लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। जिसके बाद दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 9 अगस्त (शुक्रवार) को अपना फैसला सुनाने वाली है।
पिछली को सुनवाई में क्या हुआ था
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसको लेकर आज जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है।
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17 महीनों से जेल में बंद है सिसोदिया
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, ईडी ने नौ मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उस समय से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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सिसोदिया ने अपनी याचिका में क्या कहा था
चलिए अब आपको बताते है कि जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हुई याचिका में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली से पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आखिर क्या है…सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा है कि पिछले साल अक्तूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है, इसलिए जमानत की मांग वाली पिछली याचिका पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी।
