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‘लोगों के कारोबार पर नजर रखेंगे…’, आयकर विधेयक 2025 पर क्या बोले भाजपा के सीटी रवि?
भाजपा नेता सीटी रवि ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों को भी आयकर देना पड़ता था। यह विधेयक लोगों के कारोबार पर नजर रखेगा और यह भी कि वे आयकर देते हैं या नहीं।"
- Written By: विकास कुमार उपाध्याय

भाजपा नेता सीटी रवि, फोटो - सोशल मीडिया
बेंगलुरु : भाजपा नेता सीटी रवि ने गुरुवार 06 मार्च को कहा कि आयकर विधेयक 2025 लोगों के कारोबार पर लगाम लगाएगा और कहा कि केवल उन लोगों को डरने की जरूरत है जो कर नहीं देते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर छूट सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे करदाताओं, खासकर मध्यम वर्ग को काफी राहत मिली है।
रवि ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों को भी आयकर देना पड़ता था। यह विधेयक लोगों के कारोबार पर नजर रखेगा और यह भी कि वे आयकर देते हैं या नहीं। आयकर चोरी करने वालों को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। केवल उन लोगों को डरने की जरूरत है जो (कर नहीं देते)।”
उन्होंने कहा, “मैं इस कर छूट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।” इस बीच, आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में लोकसभा की प्रवर समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में हुई।
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7 मार्च को भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय प्रवर समिति नए विधेयक पर उद्योग निकायों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के विचार सुनेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए लोकसभा सांसदों की 31 सदस्यीय चयन समिति गठित की, जिसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, परिभाषाओं को आधुनिक बनाना और विभिन्न कर-संबंधी मामलों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करना है।
13 फरवरी को पेश किया गया था नया आयकर बिल
13 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किया गया यह नया विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को बदलने और ऐसे बदलाव लाने का प्रयास करता है जो व्यक्तियों, व्यवसायों और गैर-लाभकारी संगठनों सहित करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को प्रभावित करते हैं। आयकर विधेयक पेश करने के बाद, वित्त मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष से नए पेश किए गए आयकर विधेयक की समीक्षा के लिए एक स्थायी समिति के लिए सदस्यों को नामित करने के लिए कहा।
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नए विधेयक में एक महत्वपूर्ण बदलाव सरलीकृत भाषा और आधुनिक शब्दावली की शुरूआत है। यह पुराने शब्दों को बदल देता है और आज की अर्थव्यवस्था के साथ संरेखित करने के लिए नए शब्द लाता है। उदाहरण के लिए, यह वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष प्रणालियों जैसे मौजूदा शब्दों के बजाय कर वर्ष शब्द पेश करता है। यह वर्चुअल डिजिटल एसेट और इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी परिभाषित करता है, जो आज के वित्तीय परिदृश्य में डिजिटल लेनदेन और क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। कुल आय के दायरे के संदर्भ में, नया विधेयक मौजूदा कर सिद्धांतों को बनाए रखते हुए कुछ स्पष्टीकरण करता है।
– एजेंसी इनपुट के साथ।
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