(काॅन्सेप्ट फोटो)
नवभारत डेस्क: बारिश का मौसम शुरू हो गया है और देश के हर राज्य में बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर तो बाढ़ की स्थिति है। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भारी बारिश का असर किसानाें पर पड़ रहा है। खरीफ का सीजन शुरू हो गया है। किसान खेतों में बुआई कर चुके हैं। ऐसे में भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है।
केंद्र सरकार ने फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा याेजना बनाई है। इस योजना में किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है। अधिकतर किसानों को इस याेजना के बारे में पता ही नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले किसानों का बीमा उनके बैंक द्वारा अपने आप कर दिया जाता है। बीमा प्रीमियम का पैसा किसानों के खाते में से काट लिया जाता है।
अधिकतर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया के बारे में पता नहीं होता है, और वे बीमा क्लेम के लिए बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं। बैंक से मिली जानकारी के अनुसार बैंक केवल आपकी फसल का बीमा करता है। अगर आपकी फसल को नुकसान होता है तो इसके बाद बीमा क्लेम करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपकों बैंक या किसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने खेत से ही बीमा क्लेम कर सकते है।
अगर आपकी फसल अनावश्यक बारिश, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो गई है, और अब आप फसल बीमा क्लेम करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम के बारे में पूरी जानकारी लाए हैं।
किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की रिपोर्ट करनी होती है। क्लेम की रिपोर्ट करने में बैंक या बीमा कंपनी आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं करती है। अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। अगर फसल कटाई के 14 दिन के अंदर खराब हो जाती है तो भी बीमा कंपनी आपको बीमा क्लेम देती है। इसके लिए भी आपको अपनी बीमा कंपनी को बताना होता है कि आपकी फसल खराब हो गई है।
फसल बीमा क्लेम करने के लिए सभी बीमा कंपनियों ने अपने मोबाइल नंबर जारी किए हैं। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी बता सकते हैं कि आपकी फसल खराब हो गई है।
कंपनी का नाम मोबाइल नंबर
पीएम फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर 01123381092
कृषि बीमा कंपनी 1800116515
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 18002095959
भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 18001037712
चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 208 9200
फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 18002664141
HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 18002660700
ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 18002669725
IFFCO टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 18001035490
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर ऊपर दिए गए हेल्पलाइन पर बात करके शिकायत करनी होती है। इसके बाद बीमा कंपनी का अधिकारी या ग्राम सचिव आपकी फसल का निरीक्षण करने आता है। अगर आपकी फसल वाकई खराब हुई है तो आपको बीमा क्लेम दिया जाता है। फसल बीमा क्लेम की रकम किसान के बैंक खाते में दी जाती है।
अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन क्लेम करना चाहते है तो सरकार ने आपके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, इस मोबाइल ऐप में भी आपको फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना होता है।
ऑनलाइन फार्म भरने के बाद बीमा कंपनी का अधिकारी इसके बाद बीमा कंपनी का अधिकारी या ग्राम सचिव आपकी फसल का निरीक्षण करने आता है। फसल के निरीक्षण के बाद नुकसान के अनुसार आपको फसल बीमा क्लेम की रकम किसान के बैंक खाते में दी जाती है।