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राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद कांग्रेसियों में खुशी और जश्न, जानें किसने क्या कहा
- Written By: साक्षी सिंह

राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद AICC कार्यालय के बाहर जश्न मनाते कांग्रेसी Pic Source - ANI
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रसियो में खुशी का माहौल है। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यताओं ने AICC कार्यालय में जश्न मनाया गया। कांग्रेस नेताओं ने खुशी जाहिर की है।
#WATCH दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद AICC कार्यालय में जश्न मनाया गया। pic.twitter.com/dn9gnvBDIV — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2023
सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा?
मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhary) ने कहा कि आज खुशी का दिन है…मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा। संसद परिसर में हर जगह आपको ‘सत्यमेव जयते’ दिखेगा। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश आज नाकाम हो गई है। राहुल गांधी की जीत मोदी जी पर भारी पड़ेगी।
#WATCH आज खुशी का दिन है…मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा: सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी pic.twitter.com/triAEykloZ — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2023
केरल कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने क्या कहा?
केरल कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला (Ramesh Chennithala) ने कहा कि केरल के लोग, विशेषकर वायनाड के लोग खुश होंगे क्योंकि उन्हें अपना सांसद वापस मिल गया है। भाजपा को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। सर्वोच्च अदालत को एहसास हुआ कि यह राहुल गांधी को चुप कराने का एक प्रयास है।
#WATCH केरल के लोग, विशेषकर वायनाड के लोग खुश होंगे क्योंकि उन्हें अपना सांसद वापस मिल गया है। भाजपा को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। सर्वोच्च अदालत को एहसास हुआ कि यह राहुल गांधी को चुप कराने का एक प्रयास है…: केरल कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला pic.twitter.com/UxyfvvgxmF — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2023
सांसद रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा?
कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने इस मामले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर आम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में, लोकतंत्र, संवैधानिकता और सत्य की जीत के सिद्धांत में विश्वास बहाल कर दिया है।
#WATCH सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर आम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में, लोकतंत्र, संवैधानिकता और सत्य की जीत के सिद्धांत में विश्वास बहाल कर दिया है: मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर SC द्वारा रोक लगाने पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला pic.twitter.com/hK8CFpBxKl — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2023
मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा:
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर आज सुनवाई शुरू की। गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मांगा जवाब
मोदी’ उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोर्ट जानना चाहता है कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई? अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वे (राहुल गांधी) अयोग्य (लोकसभा सदस्यता) नहीं ठहराए जाते।
राहुल गांधी के वकील ने क्या कहा
मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम ‘मोदी’ नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया। गांधी ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया…इस समुदाय से केवल भाजपा के पदाधिकारी मुकदमा कर रहे हैं।
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‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जज इसे नैतिक अधमता से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हैं। यह गैर-संज्ञेय और ज़मानती अपराध है। मामले में कोई अपहरण, बलात्कार या हत्या नहीं की गई है। यह नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध कैसे बन सकता है? अभिषेक मनु सिंघवी ने ने आगे कहा कि लोकतंत्र में हम असहमति रखते हैं। राहुल गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं हैं। राहुल गांधी पहले ही संसद के दो सत्रों से दूर रह चुके हैं।
वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने क्या कहा?
मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) ने तर्क दिया कि पूरा भाषण 50 मिनट से अधिक समय का था और भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भाषण के ढेर सारे सबूत और क्लिपिंग संलग्न हैं। जेठमलानी का कहना है कि राहुल गांधी ने द्वेषवश एक पूरे वर्ग को बदनाम किया है।
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