Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

CJI की दो टूक! वक्फ पर बहस के बीच बोले- आर्टिकल 26 सबका है, धर्मनिरपेक्षता पर कोई सौदा नहीं

Waqf Act SC Hearing: क्फ कानून से संबंधित एक महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज जारी रही। जहां मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में बनी पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।

  • By अमन उपाध्याय
Updated On: Apr 16, 2025 | 05:05 PM

वक्फ के बहस पर बोले- CJI

Follow Us
Close
Follow Us:

नई दिल्ली: बुधवार को वक्फ कानून से जुड़ी एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रही। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में बनी पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी।

सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति वक्फ बनाना चाहता है, तो उससे यह प्रमाण मांगा जाता है कि वह पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम परिवार में जन्मा है, तो उसे यह साबित करने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? उनका तर्क था कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) लागू होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि वक्फ बनाने वाला व्यक्ति आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो वक्फ वैध माना जाना चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुच्छेद 26 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है और यह सभी समुदायों के लिए समान रूप से लागू होता है।

सम्बंधित ख़बरें

खतरे में 39 नवनिर्वाचित ओबीसी पार्षदों की सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मंडरा रहा खतरा

भाजपा गठबंधन कर सहयोगियों को हाशिये पर डालती है, महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर कपिल सिब्बल का बयान

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा Neet PG माइनस कटऑफ का मामला, डॉक्टरों ने जताया विरोध, जानें पूरा मामला

‘हाई कोर्ट में अर्जी पेंडिंग, फिर भी अपील’, बंगाल के किस मामले पर भड़का सुप्रीम कोर्ट?

मंडरा रहा संपत्तियों पर संकट

अधिवक्ता सिंघवी ने अदालत में कहा कि देशभर में लगभग आठ लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से चार लाख से अधिक ‘वक्फ बाई यूजर’ के रूप में दर्ज हैं। उन्होंने चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन के चलते इन संपत्तियों पर संकट मंडरा रहा है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत थे, तब उन्हें भी एक ज़मीन के बारे में बताया गया था कि वह वक्फ संपत्ति है। उन्होंने स्पष्ट किया, “हमें गलत मत समझिए, हम यह नहीं कह रहे कि सभी ‘वक्फ बाई यूजर’ संपत्तियां अवैध हैं।”

देश से जुड़ी अन्य सभी ख़बरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बहस के दौरान, सिंघवी ने यह टिप्पणी की कि उन्हें जानकारी मिली है कि संसद भवन की जमीन भी वक्फ संपत्ति हो सकती है। उन्होंने अदालत से सवाल किया कि क्या अयोध्या मामले में दिए गए फैसले इस मामले पर भी लागू नहीं होते हैं। सिंघवी ने संशोधित वक्फ अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की और कहा कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक यह संशोधन लागू नहीं किया जाना चाहिए।

नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर इसका असर

इस बीच, वकील हुजेफा अहमदी ने भी अधिनियम की धारा 3(आर) के तीन प्रमुख पहलुओं पर विचार करने की बात की। खासकर इस बिंदु पर कि अगर ‘इस्लाम का पालन करना’ आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है, तो इसका असर नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर पड़ सकता है। अहमदी ने यह भी कहा कि इस मुद्दे से संबंधित कुछ अस्पष्टताएँ उत्पन्न हो रही हैं।

Cji article 26 secularism no compromise wakf debate

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 16, 2025 | 05:05 PM

Topics:  

  • Kapil Sibal
  • Supreme Court
  • Waqf Act

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.