- Hindi News »
- India »
- Big Blow To Baba Ramdev Delhi Hc Orders Ban On Patanjalis Fraud Ad Within Three Days
बाबा रामदेव को बड़ा झटका: दिल्ली HC ने पतंजलि के ‘धोखा’ एड पर तीन दिन में रोक लगाने का दिया आदेश
Patanjali vs Dabur: योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने तीन दिनों के अंदर पतंजलि च्यवनप्राश के उस विज्ञापन को प्रसारित करने से रोकने का आदेश दिया।
- Written By: प्रतीक पांडेय

बाबा रामदेव, फोटो- सोशल मीडिया
Delhi High Court on Baba Ramdev: योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को जस्टिस तेजस करिया ने पतंजलि च्यवनप्राश के एक विवादित विज्ञापन के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
यह आदेश डाबर इंडिया लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसने आरोप लगाया था कि पतंजलि का विज्ञापन जानबूझकर उसके प्रमुख उत्पाद को बदनाम कर रहा है।
‘धोखा’ शब्द पर छिड़ा था बवाल
कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों, ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म और अन्य प्रसारकों को निर्देश दिया है कि वे तीन दिनों के भीतर इस विज्ञापन को हटाएं, ब्लॉक करें या उसे निष्क्रिय कर दें। डाबर इंडिया ने अपनी याचिका में बताया कि पतंजलि के विज्ञापन में बाबा रामदेव उपभोक्ताओं को चेतावनी देते दिखाई दे रहे थे कि च्यवनप्राश के नाम पर ज़्यादातर लोगों को ठगा जा रहा है। विज्ञापन में अन्य च्यवनप्राश ब्रांडों को सीधे तौर पर ‘धोखा’ (धोखाधड़ी या छल) कहा गया था। पतंजलि के उत्पाद को ‘आयुर्वेद की असली शक्ति’ देने वाला एकमात्र असली च्यवनप्राश बताया गया था।
सम्बंधित ख़बरें
यूएई में हिरासत में मेजर विक्रांत जेटली, दिल्ली हाईकोर्ट ने सेलिना जेटली और भाभी को साथ काम करने की दी नसीहत
बांग्लादेश पर क्रिकेट बैन की मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
राजा भैया-भानवी सिंह विवाद में बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट को दे दिया ये आदेश
IRCTC घोटाला मामले में राबड़ी देवी ने आरोप तय करने को दी चुनौती, हाई कोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस
61% बाजार हिस्सेदारी वाले डाबर ने जताया विरोध
डाबर इंडिया ने हाई कोर्ट को बताया कि उसका प्रमुख उत्पाद, डाबर च्यवनप्राश, 1949 से बाजार में 61% से अधिक की हिस्सेदारी पर हावी रहा है। डाबर ने तर्क दिया कि पतंजलि का यह आक्रामक विज्ञापन और संदेश, संपूर्ण च्यवनप्राश श्रेणी का अपमान है, जिससे आयुर्वेद-आधारित हेल्थ सप्लीमेंट पर लोगों का विश्वास कम होता है।
जस्टिस करिया ने डाबर के तर्कों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया कि यह विज्ञापन संपूर्ण च्यवनप्राश उत्पादों की श्रेणी का अपमान करने का प्रयास है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पतंजलि से पूछा था कि वह अन्य उत्पादों को ‘धोखा’ कैसे कह सकता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि पतंजलि को अपने उत्पाद और अन्य उत्पादों की तुलना करने की अनुमति तो है, लेकिन अन्य उत्पादों का अपमान करने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा था, “आप दावा कर सकते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन आप दूसरों को ‘धोखा’ नहीं कह सकते, जिसका अंग्रेजी शब्दकोश में अर्थ धोखाधड़ी और छल है”। पतंजलि ने बचाव में कहा था कि ‘धोखा’ शब्द से उनका मतलब ‘साधारण’ है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।
यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी पीएम मोदी का भूटान दौरा: क्या यही बनेगा चीन के ब्रह्मपुत्र प्लान का तोड़?
तीन दिनों के अंदर हटाना होगा विज्ञापन
कोर्ट के आदेश के अनुसार, पतंजलि को यह विवादित विज्ञापन राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रिंट माध्यमों, समाचार पत्रों और अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तीन दिनों के अंदर हटाना होगा।
Big blow to baba ramdev delhi hc orders ban on patanjalis fraud ad within three days
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
कल साल का पहला सूर्य ग्रहण, गर्भवती महिलाएं भूलकर भी ना करें ये गलती!
Feb 16, 2026 | 11:05 PMAUS vs SL: पथुम निसंका ऐतिहासिक शतक, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर सुपर-8 में मारी एंट्री
Feb 16, 2026 | 10:39 PMइंसानियत शर्मसार! UGC विवाद में छात्राओं को रेप और मर्डर की धमकी, थाने में भी सुरक्षित नहीं बेटियां- VIDEO
Feb 16, 2026 | 10:05 PMकर्नाटक में छिन गई ‘कांग्रेसी’ की कुर्सी…हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया चुनाव, एक गलती ने 3 साल बाद पलट दी बाजी!
Feb 16, 2026 | 10:00 PMमहिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए AI जरूरी, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में विजया रहाटकर ने जताया विश्वास
Feb 16, 2026 | 10:00 PMप्रशासन की लापरवाही ने ली मासूम की जान, नागपुर में खुले नाले में गिरा 3 साल का बच्चा; 24 घंटे बाद मिली लाश
Feb 16, 2026 | 09:59 PMमादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने चला ‘AI दांव’, सीक्रेट मिशन में पहली बार ‘Claude’ का इस्तेमाल; बड़ा खुलासा
Feb 16, 2026 | 09:58 PMवीडियो गैलरी

UP विधानसभा में गूंजी युवाओं की आवाज, सपा विधायक ने खोली भर्तियों की पोल; आरक्षण में धांधली का लगाया आरोप
Feb 16, 2026 | 09:51 PM
बिहार विधानसभा में ‘बेचारा’ शब्द पर घमासान! राजद विधायक के बयान ने रामविलास पासवान के अपमान पर छेड़ी नई जंग
Feb 16, 2026 | 09:45 PM
हेल्थ इंश्योरेंस या धोखा? मां के इलाज के लिए दर-दर भटका बेटा, प्रीमियम के बाद भी कंपनी का क्लेम देने से इंकार
Feb 16, 2026 | 09:41 PM
ATM जाने के बहाने निकलीं और बन गईं हिंदू परिवार की बहू! छतरपुर में दो चचेरी बहनों के अंतरधार्मिक विवाह पर बवाल
Feb 16, 2026 | 09:19 PM
Video: भारत की जीत पर क्यों खुश हो रहा है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान? बलूचों का डांस करते वीडियो वायरल
Feb 16, 2026 | 02:01 PM
“PM से कर दो शिकायत!” हरियाणा में वर्दी का रौब: SI ने बैंक मैनेजर को सरेराह धमकाया, काटा 8000 का चालान
Feb 16, 2026 | 01:16 PM














