उपराज्यपाल वीके सक्सेना (फोटो- सोशल मीडिया)
नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने शुक्रवार को 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों के लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) पद पर भर्ती के योग्य बनाने हेतु शैक्षणिक योग्यता में छूट को मंजूरी प्रदान कर दी। राज निवास से जारी बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल की इस मंजूरी के बाद एमटीएस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को दसवीं कक्षा से घटाकर आठवीं कक्षा कर दिया गया है।
उप राज्यपाल वीके सक्सेना के इस कदम से बड़ी संख्या में उम्मीदवार जो पहले इस भर्ती के योग्य नहीं थे, अब इस भर्ती प्रकिया के योग्य हो जाएंगे। बता दें कि एलजी के इस फैसले से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के लोगों को फायदा पहुंचेगा।
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अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला लंबे समय से लंबित था और यह सिख दंगों के पीड़ितों के एक बड़े समूह के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, उपराज्यपाल सक्सेना ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे मानवीय आधार पर ऐसे आवेदकों के बच्चों को भी रोजगार देने की संभावना तलाशें, जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है या जिनका निधन हो गया है।
राज निवास के बयान में यह भी कहा गया कि जिन मामलों में आवेदकों का निधन हो गया है या वे उम्र सीमा पार कर चुके हैं, उन मामलों में विभाग को आवेदक के बच्चों में से किसी एक को रोजगार प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य उन मामलों की समीक्षा करना था, जहां पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बावजूद आवेदक रोजगार पाने में सफल नहीं हो सके थे।
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इस निर्णय के पीछे विभिन्न समूहों, जन प्रतिनिधियों, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और पीड़ितों के प्रतिनिधिमंडल की भूमिका रही। उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात कर सभी योग्य आवेदकों को रोजगार देने का अनुरोध किया था, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो वृद्ध हो चुके हैं या जिनका निधन हो गया है। इन मांगों के आधार पर उपराज्यपाल ने संबंधित विभागों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और समाधान निकालने के लिए कहा था।