Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, प्रमोशन के खुले नए रास्ते, विधानसभा में नया बिल हुआ पास

Haryana Assembly Session: हरियाणा विधानसभा में लिपिकीय सेवा विधेयक 2026 पारित हो गया है। सीएम नायब सैनी ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ग्रुप डी कर्मचारियों का प्रमोशन अब बढ़ा दिया है।

  • Written By: प्रिया जैस
Updated On: Apr 27, 2026 | 08:43 PM

हरियाणा विधानसभा (IANS)

Follow Us
Close
Follow Us:

Government Jobs Haryana: हरियाणा सरकार ने सोमवार को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया। इस सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की अनुपस्थिति में हरियाणा लिपिकीय सेवा (भर्ती और सेवा शर्तें) विधेयक, 2026 पारित किया गया। यह विधेयक कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सदन में यह विधेयक खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्तुत किया था।

सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों के लिए इस विधेयक के फायदे गिनाए। सीएम सैनी ने सदन में बोलते हुए कहा कि इस विधेयक से ग्रुप डी (श्रेणी-4) कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया सरल, तेज और अधिक पारदर्शी हो जाएगी।

श्रेणी-4 कर्मचारियों को समान पदोन्नति का अवसर

सीएम सैनी ने बताया कि 2018 में हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 के माध्यम से ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए एक समान कैडर प्रणाली लागू की गई थी, जिससे क्षेत्रीय कैडर में श्रेणी-4 कर्मचारियों को समान पदोन्नति के अवसर प्राप्त हुए थे।

सम्बंधित ख़बरें

हरियाणा में रेवाड़ी की झुग्गियों में लगी भयानक आग, एक के बाद एक फटे कई सिलेंडर, धमाकों की आवाज से दहला इलाका

हरियाणा निकाय चुनावों में पार्टी सिंबल का नहीं है कोई प्रावधान, फिर भी पार्टी सिंबल पर ताल ठोक रहे उम्मीदवार

Haryana News: हरियाणा में कांग्रेस की सर्जिकल स्ट्राइक, क्रॉस वोटिंग करने वालों पर गिरी गाज; 5 विधायक सस्पेंड

Haryana Farmer Protest 2026: हरियाणा सरकार के खिलाफ सड़कों पर किसान, कई जगहों पर किए घेराव

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पहले सीमित पदों के कारण केवल कुछ ही कर्मचारियों को पदोन्नति मिल पाती थी। इसके साथ ही, अतिरिक्त विभागों के भीतर भी पदोन्नति के अवसर सीमित थे, जिससे कर्मचारियों के करियर विकास में बाधा उत्पन्न होती थी। उन्होंने कहा कि नए विधेयक के तहत ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए लिपिकीय पदों पर पदोन्नति कोटा 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है, जिससे ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगा।

यह भी पढ़ें – बता देना जहांगीर को…UP एनकाउंटर स्पेशलिस्ट IPS अफसर ने TMC उम्मीदवार को चेताया, बंगाल में SP की भी ली क्लास!

कर्मचारियों को नहीं करना होगा 15 साल इंतजार

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहले कई विभागों में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए 10 से 15 साल तक इंतजार करना पड़ता था। सामान्य कैडर प्रणाली की शुरुआत, पदोन्नति कोटा में वृद्धि और सेवा अवधि की आवश्यकताओं में कमी के साथ, पदोन्नति प्रक्रिया अब तेज और अधिक समयबद्ध होगी, जिससे अधिक संख्या में कर्मचारियों को लाभ होगा।

उन्होंने सदन में विश्वास जताया कि यह विधेयक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा। अगर इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष सदन में उपस्थित होता तो राज्य कर्मचारियों के हित में बड़े पैमाने पर सहमति प्राप्त की जा सकती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Haryana assembly passes clerical service bill 2026 promotion quota increased

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 27, 2026 | 08:43 PM

Topics:  

  • Haryana News
  • Nayab Singh Saini

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.