एआर रहमान (फोटो-सोर्स,सोशल मीडिया)
मुंबई: दिग्गज म्यूजिक कंपोजर और सिंगर एआर रहमान अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन इस बार सिंगर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्हें लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल, कोर्ट का मानना है कि उन्होंने मशहूर शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर के पिता और चाचा द्वारा रचित ‘शिवा स्तुति’ गाने की नकल है।
इसके साथ ही बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट से सिंगर पर 2 करोड़ रुपये को जमा करने का निर्देश दिया गया है। वहीं ये मुकदमा तमिल फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 के गाने वीरा राजा वीरा के लिए दायर किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
वहीं क्लासिकल सिंगर फैयाज वसीफुद्दीन डागर की तरफ से दायर याचिका के बाद सामने आया है और उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि ‘वीरा राजा वीरा’ सॉन्ग उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा पेश की गई ‘शिव स्तुति’ से बहुत हद तक मिलती-जुलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि गाने की धुन और भाव ‘शिव स्तुति’ को कॉपी किया गया है। लेकिन उनके परिवार को इसके लिए क्रेडिट नहीं दिया गया।
हालांकि, दिल्ली कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘वीरा राजा वीरा’ सिर्फ ‘शिव स्तुति’ से प्रेरित नहीं है, बल्कि उसकी रचना का ही बदला हुआ रूप है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह भी इस बात को क्लियर किया कि गाने में क्लासिकल रचना का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके रियल रचयिताओं को न तो उनको क्रेडिट दिया गया और ना ही इसके लिए स्वीकृति ली गई। इसके बाद कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि गाने और फिल्म के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डागर भाइयों को क्रेडिट देना जरूरी होगा।
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साल 2023 में फैयाज डागर ने कोर्ट का किया था रुख
फैयाज डागर ने साल 2023 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार एआर रहमान से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। लेकिन शुरुआत में उन्होंने किसी भी तरह की मान्यता नहीं दी। बाद में कुछ हद तक स्वीकार किया, लेकिन बातचीत के बावजूद इसका कोई समाधान नहीं निकला।
आपको बता दें, सिंगर ने अपने बचाव में कहा कि ‘शिव स्तुति’ एक पारंपरिक ध्रुपद शैली की रचना है, जो सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा है। उन्होंने ये भी बताया कि ‘वीरा राजा वीरा’ एक मूल रचना है, जिसे आधुनिक संगीत तकनीकों और 227 लेयर के साथ तैयार किया गया है, जो पारंपरिक भारतीय संगीत से बिल्कुल अलग है। लेकिन अब कोर्ट ने सिंगर की सारी दलीलें खारिज करते हुए आदेश पारित किया है।