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Delhi New Rules: 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल न मिलने वाले फैसले पर क्या है दिल्ली वालों की राय?
- Written By: विकास कुमार उपाध्याय
Delhi New Rules: कुछ लोग इसे प्रदूषण से निपटने के लिए एक जरूरी कदम मानते हैं, वहीं कुछ इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए तर्क देते हैं, "अगर वाहन का रख-रखाव ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध क्यों?"

दिल्ली पेट्रोल पम्प, फोटो - सोशल मीडिया
नई दिल्ली : 31 मार्च के बाद 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। जहां कुछ निवासी इसे प्रदूषण से निपटने के लिए एक जरूरी कदम मानते हैं, वहीं कुछ इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए तर्क देते हैं, “अगर वाहन का रख-रखाव ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध क्यों?” कई निवासियों का मानना है कि सड़क पर चलने की योग्यता वाहन कितनी पुरानी है, इसके बजाय उसकी स्थिति पर आधारित होनी चाहिए।
एक कैब ड्राइवर ने इस फैसले का समर्थन करते हुए मीडिया से कहा कि सरकार सही कह रही है। वाहन 15 साल बाद एक्सपायर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सड़कों पर नहीं चलाया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों को कबाड़खाने में भेज दिया जाना चाहिए। वहीं एक निवासी ने इस कदम का विरोध करते हुए तर्क दिया कि ध्यान प्रदूषण में योगदान देने वाले वाहनों पर होना चाहिए। उन्होंने कहा, “सरकार का यह फैसला गलत है। अगर वाहन की हालत अच्छी है, तो उसकी वैधता बढ़ाई जानी चाहिए। केवल उन्हीं वाहनों को रोका जाना चाहिए जो प्रदूषण फैला रहे हैं। हम समय-समय पर अपने वाहनों का रखरखाव करते हैं, इसलिए वाहन की स्थिति को देखने के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए।”
स्थानीय लोगों की क्या है राय?
एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने इस उपाय का समर्थन करते हुए कहा कि इससे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, “दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए, मुझे लगता है कि यह निर्णय उचित है। इससे शहर में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।” इस बीच, एक वाहन मालिक ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा, “यह निर्णय सही नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए कुछ हद तक वाहन जिम्मेदार हैं। अधिकांश प्रदूषण धूल और कारखानों से होता है, इसलिए इस मोर्चे पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।”
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दिल्ली के इस फैसले पर पेट्रोल पंप प्रबंधक ने क्या कहा?
एक पेट्रोल पंप प्रबंधक ने कार्यान्वयन प्रक्रिया को समझाते हुए कहा, “एक प्रणाली लागू की जा रही है। पंप पर एक मशीन लगाई गई है, और स्पीकर और कैमरे भी लगाए जाएंगे।” उन्होंने कहा, “जिन वाहनों का पंजीकरण समाप्त हो गया है, उनके लिए घोषणा की जाएगी और हमारे कर्मचारी उन वाहनों को ईंधन नहीं देंगे।” उन्होंने कहा, “यह व्यवस्था अभी शुरू नहीं हुई है। हमारे कर्मचारी ईंधन देने से पहले वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र की जांच करेंगे।”
दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को क्यों लेना पड़ा ये फैसला?
राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक के बाद 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए नए ईंधन प्रतिबंध की घोषणा की। पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री ने यह भी कहा कि शहर के अंदर और बाहर ऐसे वाहनों की पहचान करने और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे, ऊंची इमारतों, बड़े कार्यालय परिसरों और होटलों को प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए एंटी-स्मॉग गन लगाने की आवश्यकता होगी।
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मनजिंदर सिरसा ने संवाददाताओं से कहा, “31 मार्च के बाद 15 साल से पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में कुछ बड़े होटल, कार्यालय परिसर, दिल्ली हवाई अड्डा और निर्माण स्थल हैं। हम उन सभी के लिए अपने स्थानों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तुरंत एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। हम दिल्ली की सभी ऊंची इमारतों के लिए स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। हम दिल्ली के सभी होटलों के लिए स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं।”
एजेंसी इनपुट के साथ।
Delhi new rules what opinion of delhiites on decision of not providing petrol and diesel to 15 year old vehicles
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