अमानतुल्लाह खान (डिजाइन फोटो)
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत दे दी है लेकिन उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को इस मामले की जांच में दिल्ली पुलिस का सहयोग करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जब भी मामले से संबंधित जांच अधिकारी उन्हें जांच के लिए बुलाएगा, उन्हें जाना होगा।
इसके साथ ही अमानतुल्लाह खान कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का विरोध किया। इससे पहले कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तारी से राहत दी थी।
आपको बता दें कि 10 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर इलाके में सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है लेकिन कोर्ट ने उन्हें जांच में शामिल होने को भी कहा है।
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पुलिस के मुताबिक, आरोपी शाहवेज खान 2018 में हत्या के प्रयास के मामले में शामिल था। इसी मामले में क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मौके पर पहुंची थी। जब अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने आरोपी को छुड़वाया, तब क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील कालखंडे भी टीम के साथ मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने ओखला सीट से भाजपा के मनीष चौधरी को 23 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। मनीष चौधरी को 65304 वोट मिले, जबकि अमानतुल्लाह खान को 88943 वोट मिले। वहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार न बन पाने के कारण कांग्रेस पर आरोप लगा है कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बजाय आप की हार सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ी।