(प्रतीकात्मक तस्वीर)
UPI New Rules: डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। आज सोमवार, 15 सितंबर से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है। इसी के साथ अब यूपीआई के जरिए बड़ा लेनदेन करना और भी आसान हो गया है। यह फैसला खासतौर पर उन सेक्टर्स से जुड़े लोगों की मदद के लिए लिया गया है, जिन्हें पहले लिमिट कम होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता था।
नए बदलाव के बाद शेयर मार्केट में निवेश और इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की भी लिमिट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। हालांकि, एक दिन में अधिकतम 10 लाख रुपये से अधिक पेमेंट नहीं किया जा सकेगा।
नए नियमों के मुताबिक, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, ट्रैवल और सरकारी ई-मार्केंटप्लेस (GeM) जैसी कैटेगरीज में प्रति ट्रांजैक्शन की सीमा 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये कर दी गई है। इनमें से आप एक दिन में 10 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसी तरह से यूपीआई के जरिए ज्वेलरी खरीद की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति लेनदेन (पहले 1 लाख रुपये) कर दी गई है। इस कैटेगरी में आप एक दिन में अधिकतम 6 लाख रुपये से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस लिमिट बढ़ोतरी पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। यानी यूजर्स अब बड़ी राशि का भुगतान भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज कर सकेंगे। यह बदलाव केवल पर्सन टू मर्चेंट (पी2एम) पेमेंट पर लागू है।
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डिजिटल ऑनबोर्डिंग के जरिए फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी बैंकिंग सेवाओं के लिए भी प्रति लेनदेन प्रतिदिन 5 लाख रुपये की गई है। हालांकि, P2P पेमेंट की सीमा प्रतिदिन 1 लाख रुपये ही रहेगी। UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाना NPCI की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत वह बड़े लेनदेन को आसान बनाकर यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनानना चाहता है। इस कदम से कई अलग-अलग सेक्टर्स में पेमेंट की प्रक्रिया आसान होगा, जिससे कंज्यूमर्स और कारोबारी दोनों को ही लाभ पहुंचेगा।