केंद्रीय बैंक आरबीआई ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक को दिया दंड, आखिर क्या है इसके पीछे का कारण

केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई किसी भी बैंक के साथ कोई पक्षपता नहीं करता है। इसका नतीजा हाल ही में देखने के लिए मिला है, जिसमें आरबीआई ने एसबीआई पर नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया है।
Reserve Bank Of India
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (फाइल फोटो)
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नई दिल्ली: भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के द्वारा एसबीआई पर लगाया गया ये जुर्माना रेग्यूलेटर कंपाइलेंस में कमियों को लेकर लगाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले रिजर्व बैंक ने एसबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई के ऊपर जुर्माना लगाया है।

क्या है एसबीआई पर जुर्माना लगाने का कारण?

आरबीआई के अनुसार एसबीआई ने लोन और अग्रिमों पर वैधानिक प्रतिबंधों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांसेक्शन में कस्टमर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड करना और बैंकों द्वारा करेंट अकाउंट खोलने में रूल्स जैसे निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर एसबीआई पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि आरबीआई ने साफ किया है कि यह जुर्माना कंज्यूमर्स से संबंधित ट्रांसेक्शन की वैलिडिटी या बैंकों के साथ उनके कॉन्ट्रेक्ट की वैधता को प्रभावित नहीं करता है।

कस्टमर के हित और सिक्योरिटी पर आरबीआई का जोर

आरबीआई ने अपने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि बैंकों के ऊपर की जाने वाली सख्ती से ग्राहकों के हित सिक्योर रखना है। जो बैंकों को ज्यादा सतर्क और जिम्मेदार बनाएगा। साथ ही ये निश्चित करेगा कि कस्टमर को मिलने वाली सर्विस में किसी भी प्रकार की कोई अनदेखी न हो, इसके लिए आरबीआई समय-समय पर टेस्टिंग और निगरानी करता है। इसके साथ ही इस कार्रवाई से यह मैसेज जाता है कि चाहे बैंक कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, रेग्यूलेटरी गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है, और किसी भी लापरवाही पर केंद्रीय बैंक आरबीआई सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।

रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में बताया कि जन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है।

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