रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने केवाईसी दिशा निर्देशों का पालन नक करने का हवाला देते हुए एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी नियम उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की है। पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय रिजर्व बैंक की ओर से जानकारी दी गई है कि एचडीएफसी बैंक पर जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(I) के साथ धारा 47A(1)C के प्रावधानों के तहत लगाया है।
बता दें कि 31 मार्च, 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया गया था। इसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। बैंक के जवाब और उसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक ने पाया कि आरोप सही हैं।
बैंक ने अपने आकलन और रिस्क कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ ग्राहकों को निम्न, मध्यम या उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया और बैंक ने प्रत्येक ग्राहक के लिए एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड के बजाय कुछ ग्रहाकों को कई ग्राहक पहचान कोड आवंटित किए। वहीं, पंजाब एंड सिंध बैंक पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) आई और 51(1) के साथ धारा 47 ए(1) सी के प्रावधानों को तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। आरबीआई द्वारा जारी नोटिस पर बैंक के जवाब के बाद पाया गया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही हैं।
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इसके अलावा आरबीआई ने केएलएम एक्सिवा फनवेस्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह एक नॉन-डिपॉजिट लेने वाली मिडिल लेयर एनबीएफसी है। कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक (एनबीएफसी-स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 में निहित जरूरी नियमों का पालन नहीं किया। इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह एक्शन लिया है।