पैन कार्ड और आधार कार्ड (सौजन्य : सोशल मीडिया)
नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने पैन कार्ड यूजर्स के लिए एक नई चेतावनी जारी की है। सरकार का ये मानना है कि अगर आपने आधार कार्ड इनरोलमेंट आईडी की मदद से पैन कार्ड हासिल किया है, तो आपको अपने आधार कार्ड को असली आधार कार्ड नंबर से बदल देना चाहिए। वरना आपका पैन कार्ड 31 दिसंबर 2025 से काम करना बंद कर देगा। हालांकि ये सभी आधार कार्ड यूजर के लिए नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके उसमें कहा है कि जिसमें पैन कार्ड होल्डर को 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर से वेरीफाई करने का ऑर्डर दिया है।
सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी पैन कार्ड होल्डर्स को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार कार्ड लिंकिंग को अप्लाई करने के एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड लेने वाले सभी पैन होल्डर को अब अपना आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा। 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ऐसे सभी पैन कार्ड होल्डर को 31 दिसंबर 2025 तक अपनी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने के लिए पैन-आधार लिंकिंग का मौजूदा प्रोसेस ही उपयोग किया जाएगा। पैन कार्ड होल्डर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर पैन-आधार लिंकिंग प्रोसेस को पूरा करना होगा। वैसे तो पैन आधार लिंक करने की आखिरी डेडलाइन 30 जून 2023 थी और अब ऐसा करने पर आपको फाइन भरना हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड लिया है उनके पास उस समय आधार नंबर नहीं था। इसलिए ऐसे पैन कार्ड होल्डर 2023 की टाइम लिमिट में लिंकिंग नहीं कर सके। उन पैन कार्ड को फाइन से छूट मिल सकती है।
अगर आप पैन कार्ड होल्डर है और 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर से पैन को लिंक नहीं करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। लेकिन इसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूरी जानकारी हासिल हो सकती है। अगर सरकार की तरफ से पैन और आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो उसे 1 हजार रुपए फाइन पेनल्टी के तौर पर देनी पड़ सकती है।