प्रतीकात्मक तस्वीर
Mobile Number On Shopping: किराना स्टोर से लेकर शॉपिंग मॉल तक हर जगह खरीदारी के समय कैशियर बिलिंग के लिए मोबाइल नंबर मांगता है। जब ग्राहक अपना मोबाइल नंबर देने से इनकार करता है तो कैशियर उन्हें कई तरह के फायदे बताता है। उपभोक्त मंत्रालय पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका है कि खरीदारी के दौरान कस्टमर को मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं है। उपभोक्ता मंत्रालय का मानना है कि ग्राहक पर मोबाइल नंबर देने के लिए दबाव बनाना अनुचित व्यापार व्याहार है।
मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ग्राहक के लिए खरीदारी के समय मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं है, मगर कई विक्रेता ऐसा करते हैं। इसकी उपभोक्त की तरफ से शिकायत मिल रही है। हालांकि, इस बार में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय मई 2023 में राज्यों को एडवाइजरी जारी कर चुका है, पर अभी भी कई राज्य इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए फिर से एक एडवाइजरी जारी करने की तैयारी कर रही है।
चंडीगढ़ में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने खरीदारी के दौरान ग्राहक का नंबर लेने पर जिद कर रहे दो दुकानदारों को कानून सहायता खाते में दस-दस हजार, शिकायतकर्ता को दो हजार मआवजे का निर्देश दिया है। वहीं, तेंलगाना सरकार एडवाइजरी प्रदर्शित करना जरूरी करने की तैयारी में है, ताकि विक्रेता ग्राहकों पर नंबर का दबाव न बना सके।
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तेलंगाना नागरिक आपूर्ति विभाग की उपभोक्ता मामलों की सहायक आयुक्त वाणी भवानी ने कह कि यह सच है कि एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खुदरा विक्रेताओं को उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर नहीं मांगने चाहिए। हालांकि, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों में जागरूकता की कमी के कारण, यह समस्या बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य भर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस एडवाइजरी को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।