इनकम टैक्स रिटर्न, (कॉन्सेप्ट फोटो)
Income Tax Return Filing Deadline: इनकम टैक्स (आईटी) डिपार्टमेंट की ओर से उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया गया है, जिसमें आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर करने का दावा किया गया था। आईटी डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्ट ‘एक्स’ पर की एक पोस्ट में लिखा कि एक फर्जी खबर चल रही है जिसमें कहा गया है कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तिथि 31.07.2025 को थी, जिसे 15.09.2025 तक बढ़ा दिया गया था) को आगे बढ़ाकर 30.09.2025 कर दिया गया है।
आयकर विभाग ने आगे कहा कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। इसके साथ ही कहा कि आईटीआर फाइलिंग, टैक्स भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए,हमारा हेल्प डेस्क 24×7 आधार पर काम कर रहा है और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर/एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं।
मई में आयकर विभाग ने उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और संस्थाओं द्वारा आकलन वर्ष (एआई) 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर करने की घोषणा की थी, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना है। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक छह करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं।
डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर अपडेट साझा करते हुए इस उपलब्धि को हासिल करने में मदद के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों को धन्यवाद दिया।इनकम टैक्स इंडिया ने पोस्ट किया कि करदाताओं और कर पेशेवरों का धन्यवाद जिन्होंने हमें अब तक 6 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की है और यह संख्या अभी भी जारी है। विभाग ने उन लोगों से आग्रह किया है जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है कि वे आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए जल्दी से ऐसा करें।
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आयकर विभाग ने कहा कि हम उन सभी लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने अभी तक आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द दाखिल करें। पिछले कुछ वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करने में लगातार वृद्धि, बढ़ते अनुपालन और भारत के कर आधार के विस्तार, दोनों को दर्शाती है।