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Budget 2026: आयकर नियमों में बदलाव और शेयर बाजार पर टैक्स बढ़ा, जानें मिडिल क्लास को क्या मिला

Income Tax Changes: बजट 2026 में वित्त मंत्री ने नए आयकर नियमों और शेयर बाजार पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है। सड़क हादसे के क्लेम पर मिलने वाले ब्याज को अब पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है।

  • Written By: प्रिया सिंह
Updated On: Feb 01, 2026 | 02:32 PM

आयकर नियमों में बदलाव और शेयर बाजार पर टैक्स बढ़ा (सोर्स-सोशल मीडिया)

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Income Tax Changes Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट 2026 पेश करते हुए देश की वित्तीय नीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। इस बजट में आयकर के पुराने ढांचे में सुधार और निवेश संबंधी नियमों को सरल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि नौकरीपेशा वर्ग को टैक्स स्लैब में सीधी राहत नहीं मिली है, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने का वादा किया गया है। बजट के इन फैसलों का सीधा असर 1 अप्रैल से आम आदमी की जेब और निवेश के तरीकों पर पड़ेगा।

आयकर नियमों का नया स्वरूप

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान पहला बड़ा ऐलान यह किया कि नया इनकम टैक्स नियम आगामी 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। इस बदलाव को लागू करने के लिए सभी आयकर रिटर्न यानी ITR फॉर्म में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे और उन्हें जल्द नोटिफाई किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य कर अनुपालन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है ताकि करदाताओं को फॉर्म भरने में कम कठिनाई हो।

शेयर बाजार पर टैक्स की मार

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए बजट से एक निराशाजनक खबर आई है क्योंकि ट्रांजैक्शन पर टैक्स की दर बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए ट्रांजैक्शन की दर को 0.02 फीसदी से बढ़ाकर अब 0.05 फीसदी करने का फैसला लिया है। इस घोषणा के तुरंत बाद शेयर बाजार में 1000 अंकों से ज्यादा की भारी गिरावट देखी गई और निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी।

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दुर्घटना क्लेम पर बड़ी राहत

सड़क हादसों के शिकार परिवारों के लिए बजट में एक बहुत ही मानवीय फैसला लिया गया है जो सीधे तौर पर राहत पहुंचाएगा। अब मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा तय किए गए मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज को आयकर से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब इस राशि पर TDS नहीं काटा जाएगा और यह पैसा पीड़ित के पास सुरक्षित रहेगा।

निवेशकों के लिए सिंगल विंडो

करदाताओं की सुविधा के लिए सरकार ने लाभांश और विभिन्न निवेशों से संबंधित फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया को अब एकीकृत कर दिया है। अब प्रपत्र 15जी और प्रपत्र 15एच को स्वीकार करने के लिए एक ‘सिंगल विंडो’ की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह कदम विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और छोटे निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा जिन्हें अलग-अलग जगह जाने की जरूरत नहीं होगी।

यह भी पढ़ें: Budget 2026: विदेश में पढ़ाई और इलाज हुआ सस्ता, वित्त मंत्री ने TCS दरों में की बड़ी कटौती

मध्यम वर्ग की बढ़ी निराशा

बजट से मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को काफी उम्मीदें थीं कि शायद उन्हें टैक्स के बोझ से कुछ सीधी राहत मिल पाएगी। लेकिन वित्त मंत्री ने इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई सीधा बदलाव नहीं किया है जिससे इस वर्ग को काफी निराशा हुई है। हालांकि सरकार ने सड़क हादसों के क्लेम और निवेश प्रक्रियाओं में सुधार के जरिए अप्रत्यक्ष लाभ देने का प्रयास किया है।

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Published On: Feb 01, 2026 | 02:32 PM

Topics:  

  • Budget 2026
  • Income Tax
  • Income Tax Slabs
  • Share Market

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