
आईटीआर फाइलिंग। इमेज-एआई
ITR Refund Delay: इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) को लेकर करोड़ों टैक्सपेयर परेशान हैं। वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के रिफंड काफी देरी से मिल रहे हैं। सितंबर में फाइलिंग की डेडलाइन पूरी हो गई थी। मगर, कई लोगों को अब तक पैसा नहीं मिला है। इस बीच केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि रिफंड लेट क्यों हो रहे हैं। अब किस महीने से लोगों के अकाउंट में पैसा आना शुरू होगा। इसके साथ ही विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि किन मामलों की खास जांच चल रही है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) चेयरमैन रवि अग्रवाल ने इस देरी के असली कारण बताए हैं और कहा कि रिफंड प्रक्रिया बिल्कुल रोकी नहीं गई है। सिर्फ कुछ मामलों में गहराई से जांच की जा रही है।
CBDT चेयरमैन ने कहा, इस बार विभाग को कई ऐसे मामले मिले हैं, जहां-गलत डिडक्शन, गलत रिफंड क्लेम या असामान्य (अनयूज़ुअल) डिडक्शन किए गए थे। ऐसे मामलों को सिस्टम ने high value और red flagged टैग किया है। यानी जिन रिटर्न में ज्यादा कटौती या संदिग्ध जानकारी दी गई थी, उन्हें जांच के लिए अलग कर दिया गया है। उनके मुताबिक, लो वैल्यू रिफंड रिलीज़ किए जा रहे हैं। मगर, कुछ मामलों में गलत रिफंड क्लेम मिले थे। इस कारण से विश्लेषण चल रहा है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार इस साल रिफंड की संख्या में कमी आई है। दरअसल, टीडीएस (TDS) रेट को कई जगह पर नॉर्मल किया गया है। कम लोगों ने एडिशनल क्लेम किए हैं। कुछ मामलों में विभाग ने टैक्सपेयरों को revised return फाइल करने को कहा है। सपोर्टिंग डेटा के अनुसार 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच रिफंड 18% गिरकर 2.42 लाख करोड़ रुपए पर आ गए हैं।
रवि अग्रवाल ने बताया कि Covid संक्रमण काल के दौरान बढ़े पेंडेंसी को खत्म करने के लिए विभाग तेजी से काम कर रहा है। इस साल अपील डिस्पोजल में 40% से ज्यादा सुधार हुआ है। CBDT चेयरमैन ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि बाकी के refunds इस महीने या दिसंबर तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे। यानी आपका रिफंड अटका है तो नवंबर या दिसंबर के बीच अकाउंट में क्रेडिट होने की पूरी उम्मीद है। लो वैल्यू, सिंपल और बिना किसी गड़बड़ी वाले रिटर्न को विभाग पहले प्रोसेस कर चुका है।
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