वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (सोर्स- सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सभा में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) को लेकर कुछ अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और भत्तों को रिवाइज करना है।
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उतनी ही पेंशन मिलेगी, जितनी 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को मिल रही है। छठे वेतन आयोग के प्रस्तावों के अनुसार, पेंशनर्स के बीच कुछ अंतर किया गया था, लेकिन नए संशोधन के तहत इस अंतर को साफ कर दिया गया है। हालांकि, मौजूदा पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा सिविल पेंशनधारकों की पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा पेंशनर्स पर भी इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वह अलग नियमों के तहत आते हैं। निर्मला सीतारमण के अनुसार यह कोई नया संशोधन नहीं, बल्कि पुराने नियमों की फिर से पुष्टि की गई है, जो 1 जून 1972 से ही प्रभावी हैं।
Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi had in January 2025 approved the establishment of the 8th Central Pay Commission (CPC) to revise the salaries and benefits of Central Government employees and pensioners.
All Central Government pensioners who had retired before 1.1.2016… pic.twitter.com/mRH81o8Qfa
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) March 27, 2025
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6वें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए लोगों में अंतर किया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने दोनों को बराबर का हक देना का काम किया है। उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया कि यह सिर्फ मौजूदा नियम की पुष्टि है, इससे किसी भी पेंशनधारक की पेंशन पर कोई असर नहीं होगा।