Ambulance को रास्ता न देने का हो सकता है नुकसान। (सौ. Freepik)
नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: भारत में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर कई कड़े प्रावधान लागू हैं। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में ऐसे नियम तोड़ देते हैं, जिनकी जानकारी उन्हें नहीं होती। ऐसा ही एक नियम है एंबुलेंस को रास्ता देना। अगर आप एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं, तो ₹10,000 का ट्रैफिक चालान कट सकता है।
इमरजेंसी व्हीकल के तौर पर एंबुलेंस को प्राथमिकता देने का नियम मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194E के तहत बनाया गया है। इस नियम के अनुसार, हर वाहन चालक को एंबुलेंस को रास्ता देना अनिवार्य है।
एंबुलेंस को रास्ता देना बेहद जरूरी है क्योंकि इसमें सवार मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है। समय पर इलाज न मिलने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में अगर कोई एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता, तो यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि मरीज की जान जोखिम में डालने जैसा है।
अगर आप सड़क पर एंबुलेंस को आते हुए देखें, तो तुरंत उसे रास्ता दें। ध्यान रखें कि रास्ता न देने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। यह न सिर्फ कानून का पालन है, बल्कि मानवीय कर्तव्य भी है।
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एंबुलेंस के लिए रास्ता रोकना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग को प्राथमिकता दें।