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एंबुलेंस को रास्ता न देना पड़ सकता है भारी, कट सकता है 10,000 का चालान
उन्हें नहीं होती। ऐसा ही एक नियम है एंबुलेंस को रास्ता देना। अगर आप एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं, तो ₹10,000 का ट्रैफिक चालान कट सकता है। भारत में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर कई कड़े प्रावधान लागू हैं।
- Written By: सिमरन सिंह

Ambulance को रास्ता न देने का हो सकता है नुकसान। (सौ. Freepik)
नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: भारत में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर कई कड़े प्रावधान लागू हैं। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में ऐसे नियम तोड़ देते हैं, जिनकी जानकारी उन्हें नहीं होती। ऐसा ही एक नियम है एंबुलेंस को रास्ता देना। अगर आप एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं, तो ₹10,000 का ट्रैफिक चालान कट सकता है।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एंबुलेंस के लिए नियम
इमरजेंसी व्हीकल के तौर पर एंबुलेंस को प्राथमिकता देने का नियम मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194E के तहत बनाया गया है। इस नियम के अनुसार, हर वाहन चालक को एंबुलेंस को रास्ता देना अनिवार्य है।
- पहली बार गलती करने पर सड़क पर लगे कैमरे की मदद से आपका ₹10,000 का चालान काटा जा सकता है।
- यदि आप इस गलती को दोहराते हैं, तो फिर से ₹10,000 का चालान और 6 महीने की जेल का प्रावधान है।
एंबुलेंस को रास्ता देना क्यों है जरूरी?
एंबुलेंस को रास्ता देना बेहद जरूरी है क्योंकि इसमें सवार मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है। समय पर इलाज न मिलने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में अगर कोई एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता, तो यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि मरीज की जान जोखिम में डालने जैसा है।
क्या करें जब दिखे एंबुलेंस?
अगर आप सड़क पर एंबुलेंस को आते हुए देखें, तो तुरंत उसे रास्ता दें। ध्यान रखें कि रास्ता न देने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। यह न सिर्फ कानून का पालन है, बल्कि मानवीय कर्तव्य भी है।
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अपनी जिम्मेदारी समझें
एंबुलेंस के लिए रास्ता रोकना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग को प्राथमिकता दें।
Traffic challan of 10 thousand rupees driving against ambulance not acceptable
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