इस अदालत में होगा सब कुछ माफ। (सौ. Freepik)
National Lok Adalat: अगर आपका भी ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग है और आप जुर्माने की राशि से परेशान हैं, तो लोक अदालत इसका समाधान निकालने का शानदार जरिया बन सकती है। दिल्ली में 13 सितंबर को तीसरी लोक अदालत लगने जा रही है, जहां आप अपने पुराने चालानों का निपटारा करा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको कुछ अहम प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जानिए कैसे और किन चालानों पर मिल सकती है राहत।
लोक अदालत में सिर्फ सामान्य ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े चालानों की सुनवाई होती है। जैसे –
इन मामलों में लोक अदालत आपको चालान माफ करने या जुर्माना घटाने की राहत दे सकती है।
यदि आपका वाहन किसी हादसे, क्रिमिनल केस, ड्रंक एंड ड्राइव, फर्जी दस्तावेज, या हिट एंड रन जैसी गंभीर घटनाओं में शामिल रहा है, तो इस तरह के चालानों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं की जाती। ऐसे केसों के लिए आपको संबंधित अदालत में पेश होना होगा।
यह ज़रूरी है कि चालान दिल्ली का ही हो, क्योंकि दिल्ली की लोक अदालत सिर्फ दिल्ली क्षेत्र के चालानों को ही सुलझाती है। नोएडा, गाजियाबाद या अन्य जिलों के चालान यहां नहीं निपटाए जा सकते।
आपको लोक अदालत में तय समय से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। देरी होने पर आपका चालान अगले मौके तक पेंडिंग रह सकता है।
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लोक अदालत में शामिल होने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके लिए आपको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट nalsa.gov.in पर जाना होगा:
लोक अदालत न सिर्फ एक कानूनी मंच है, बल्कि जनता को राहत देने का व्यावहारिक उपाय भी है। अगर आप तय नियमों का पालन करते हैं और समय पर प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो आपका ट्रैफिक चालान माफ या कम हो सकता है। यह न सिर्फ आर्थिक राहत देगा बल्कि कानूनी उलझनों से भी बचाएगा।