Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

कटे हुए चालान ने बढ़ा दी टेंशन? जानिए 10 जनवरी का आसान समाधान

Traffic Challan 2026: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाते हैं और उनके चालान काटे जाते हैं। कुछ लोग मौके पर ही जुर्माना भर देते हैं, लेकिन कई मामलों में चालान सीधे कोर्ट में जाता है।

  • Written By: सिमरन सिंह
Updated On: Jan 06, 2026 | 02:50 PM

Lok Adalat (Source. Freepik)

Follow Us
Close
Follow Us:

Traffic Challan Lok Adalat: भारत में रोजाना हजारों लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाते हैं और उनके चालान काटे जाते हैं। कुछ लोग मौके पर ही जुर्माना भर देते हैं, लेकिन कई मामलों में चालान सीधे कोर्ट भेज दिए जाते हैं। ऐसे लंबित मामलों का निपटारा अक्सर लोक अदालत के जरिए जल्दी और आसान तरीके से किया जाता है। अगर आपके भी पुराने ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं और आप उनसे राहत पाना चाहते हैं, तो 10 जनवरी 2026 आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आ रहा है। इस दिन आप अपने कई चालानों का एक साथ निपटान कर सकते हैं।

लोक अदालत में कैसे होती है सुनवाई

लोक अदालत का मकसद विवादों को कम खर्च और कम समय में सुलझाना होता है। जिन मामलों को सामान्य अदालतों में निपटने में महीनों या सालों लग जाते हैं, उन्हें लोक अदालत में एक ही दिन में सुलझा लिया जाता है। ट्रैफिक चालानों से जुड़े मामलों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाता है या फिर बहुत ही कम राशि लेकर मामला खत्म कर दिया जाता है। यही वजह है कि लोग अपने पुराने चालान निपटाने के लिए लोक अदालत का इंतजार करते हैं। यह व्यवस्था आम नागरिकों के समय और पैसे दोनों की बचत करती है।

किन ट्रैफिक चालानों पर मिल सकती है राहत

लोक अदालत में सामान्य और छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों पर सुनवाई की जाती है। इनमें बिना हेलमेट बाइक चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, गलत पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) न होना और वाहन का इंश्योरेंस खत्म होना जैसे मामले शामिल हैं। ऐसे चालानों में अक्सर जुर्माना माफ कर दिया जाता है या फिर काफी कम कर दिया जाता है। हालांकि, गंभीर मामलों में लोक अदालत से राहत नहीं मिलती। शराब पीकर गाड़ी चलाना, खतरनाक या जानलेवा ड्राइविंग, हिट एंड रन जैसे केस गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं और इन्हें लोक अदालत में माफ नहीं किया जाता।

सम्बंधित ख़बरें

मोटरसाइकल मार्केट में Splendor का दबदबा बरकरार…Shine में भी दिखाया दम, देखें 2026 की दमदार बाइक्स की लिस्ट

ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, बड़े प्रोजेक्ट्स पर निर्णायक कदम, पुणे परिवहन व्यवस्था आधुनिक

बार-बार रास्ते में बंद हो जाती है आपकी बाइक? अपनाएं ये 5 आदतें, नहीं होगा बीच सड़क ब्रेकडाउन

कम बजट में लंबी रेंज वाली SUV, ₹9.69 लाख में लॉन्च हुई नई Tata Punch EV Facelift, अब 468KM तक चलेगी

ये भी पढ़े: Super Bike इतनी तेज आवाज़ क्यों करती हैं? जानिए गरज के पीछे का पूरा विज्ञान

लोक अदालत में जाने से पहले क्या तैयारी करें

लोक अदालत में अपने केस की सुनवाई के लिए सबसे पहले आपको एक टोकन लेना होता है, जिससे आपकी बारी तय होती है। इसके बाद चालान से जुड़े जरूरी दस्तावेज साथ रखना बेहद जरूरी है। इनमें चालान की कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी शामिल हैं। सभी कागजात पूरे होने पर आपका केस जल्दी सुना जाता है और बिना ज्यादा परेशानी के निपटारा हो जाता है।

क्यों न छोड़ें यह मौका

अगर आपके ऊपर लंबे समय से ट्रैफिक चालान लटके हुए हैं, तो 10 जनवरी 2026 की लोक अदालत आपके लिए राहत का बेहतरीन मौका है। थोड़ी-सी तैयारी और सही जानकारी के साथ आप अपने पुराने चालानों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं।

Has a traffic ticket increased your stress out the easy solution for january 10th

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 06, 2026 | 02:50 PM

Topics:  

  • Automobile
  • Lok Adalat
  • Traffic Challan
  • Traffic Control

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.