
Toll Tax (Source. AI)
Toll Tax Pending Rule: अगर आपकी गाड़ी पर टोल टैक्स बकाया है, तो अब लापरवाही भारी पड़ सकती है। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि टोल का बकाया चुकाए बिना वाहन से जुड़े कई जरूरी सरकारी काम नहीं होंगे। यह फैसला सीधे तौर पर करोड़ों वाहन मालिकों को प्रभावित करेगा, खासकर उन लोगों को जो हाईवे पर रोजाना सफर करते हैं।
सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य नेशनल हाईवे पर टोल वसूली को मजबूत करना, डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देना और टोल चोरी पर पूरी तरह लगाम लगाना है।
नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी वाहन पर टोल टैक्स बकाया पाया गया, तो उससे जुड़े कई अहम काम रोक दिए जाएंगे।
यानी अगर आपने टोल भुगतान को नजरअंदाज किया, तो आपकी गाड़ी कानूनी रूप से सड़क पर चलने लायक नहीं मानी जाएगी।
सरकार ने अब “अदा न किया गया यूजर शुल्क” की नई परिभाषा तय की है। इसके अनुसार, यदि कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भुगतान दर्ज नहीं होता, तो वह राशि सीधे टोल बकाया मानी जाएगी। चाहे वह FASTag की तकनीकी खराबी हो या किसी और वजह से भुगतान न हो पाया हो, जिम्मेदारी वाहन मालिक की ही होगी।
वाहन ट्रांसफर के लिए भरे जाने वाले Form-28 (NOC फॉर्म) में अब यह स्पष्ट करना अनिवार्य होगा कि वाहन पर कोई टोल बकाया नहीं है। राहत की बात यह है कि यह फॉर्म अब ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी और तेज होगी।
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सरकार का कहना है कि इन बदलावों से भविष्य में बिना बैरियर वाला टोल सिस्टम (MLFF – Multi Lane Free Flow) लागू करना आसान होगा। इससे गाड़ियां बिना रुके हाईवे से गुजर सकेंगी और टोल अपने आप कट जाएगा। इन नियमों से NHAI को टोल वसूली में पारदर्शिता, बेहतर तकनीकी नियंत्रण और हाईवे के रख-रखाव व विकास के लिए ज्यादा संसाधन मिलेंगे।






