पुरानी गाड़ी कबाड़ में दी तो नई कार पर मिलेगी भारी छूट, बजट में महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान

Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र सरकार ने बजट में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर टैक्स में 30% तक की भारी छूट और प्रदूषण फैलाने वाले निजी वाहनों पर ग्रीन टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
Maharashtra Budget 2026 Old Vehicle Scrappage Policy
(डिजाइन फाेटो)
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Old Vehicle Scrappage Policy: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा में वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश करते हुए ऑटोमोबाइल क्षेत्र और पर्यावरण के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। सरकार ने राज्य में प्रदूषण कम करने और पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए 'स्क्रैपेज इंसेंटिव' और 'ग्रीन टैक्स' का एक संतुलित फॉर्मूला पेश किया है।

किसे कितनी मिलेगी छूट?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि जो वाहन मालिक अपनी पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को कबाड़ (स्क्रैप) करने का विकल्प चुनेंगे, उन्हें नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) में बड़ी राहत दी जाएगी। छूट का गणित उत्सर्जन मानकों (Emission Norms) पर आधारित है।

BS-III और उससे पुराने वाहन: यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी (BS-3 या उससे नीचे) को स्क्रैप करते हैं, तो नई गाड़ी खरीदने पर आपको टैक्स में 30% की भारी छूट मिलेगी।

BS-IV और उससे ऊपर के वाहन: इन वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन की खरीद पर 16% की छूट का प्रस्ताव है।

पुराने वाहनों पर चलेगा टैक्स का हंटर

एक तरफ जहां सरकार छूट दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पुराने निजी (गैर-परिवहन) वाहनों को सड़क पर रखना अब महंगा होगा। बजट में BS-4 और उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले निजी वाहनों पर पर्यावरण कर (Green Tax) को दोगुना करने का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ये वाहन ईंधन की अधिक खपत करते हैं और वायु गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन पर सख्ती जरूरी है।BS-4 और उससे नीचे के एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड वाली प्राइवेट गाड़ियों पर एनवायरनमेंट टैक्स बढ़ा दिया गया है।

  • टू-व्हीलर टैक्स 2000 से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया है।
  • लाइट मोटर व्हीकल (पेट्रोल) कार 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया है।
  • लाइट मोटर व्हीकल (डीज़ल) कार 3500 से बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिया गया है।
  • अभी, क्रेन वाली गाड़ियों पर 7% टैक्स लगता है। इसके बजाय, अब मोटर व्हीकल टैक्स की मैक्सिमम लिमिट, यानी 30 लाख कर दी गई है।

महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट सेक्शन 59, 60, 63 A और 68 A के तहत अगर कोई डॉक्यूमेंट कम स्टाम्प ड्यूटी पर जारी किया जाता है, तो दोषी पाए जाने पर सख्त सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। यह रकम 5000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है।

क्या है इस नीति का उद्देश्य?

इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार करना और ईंधन की खपत को कम करना है। सरकार चाहती है कि लोग पुरानी तकनीक छोड़कर नए, सुरक्षित और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की ओर रुख करें। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी नई जान आएगी।

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