दिल्ली सरकार ने इस तरह का नियम निकाला है। (सौ. Design)
राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। नए नियमों के तहत, 1 जुलाई 2025 से 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के आधार पर लिया गया है।
इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन कर उसकी आयु पहचानेंगे और यदि वाहन नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित पाया गया, तो उसे ईंधन नहीं मिलेगा।
यदि कोई वाहन मालिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो गाड़ी जब्त की जा सकती है और मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह नियम NGT और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों को मजबूती देने की दिशा में एक कदम है। यदि आपकी गाड़ी इस नियम की श्रेणी में आती है, तो आपके पास दो विकल्प हैं:
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सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से प्रदूषणकारी पुराने वाहनों की संख्या घटेगी, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा और लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर होगा। “अगर आपकी डीजल गाड़ी 10 साल या पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी है, तो समय रहते उसे बेचें, स्क्रैप करें या BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन में अपग्रेड करें।”