पुणे में FDA ने 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत दो मिठाई केंद्रों पर कार्रवाई की।
कोंढवा और धानोरी से कुल 1,491 किलो संदिग्ध मिठाई जब्त कर नष्ट की गई।
जब्त माल की अनुमानित कीमत 2.94 लाख रुपये से अधिक बताई गई।
कोंढवा के गायत्री लड्डू भंडार का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
Gayatri Ladoo Bhandar Pune: पुणे में त्योहारों के दौरान नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे जिले में मिठाई विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में कोंढवा बुद्रुक और धानोरी स्थित दो मिठाई केंद्रों से कुल 1,491 किलो मिठाई का संदिग्ध और खराब गुणवत्ता वाला स्टॉक जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। नष्ट किए गए माल की अनुमानित कीमत 2 लाख 94 हजार 900 रुपये बताई गई है।
पहली कार्रवाई कोंढवा बुद्रुक के टिळेकर नगर स्थित मेसर्स गायत्री लड्डू भंडार के मिठाई उत्पादन एवं भंडारण केंद्र पर की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के। वी। बारवकर के नेतृत्व में टीम ने यहां जांच की।
इस दौरान 1,008 किलो मोतीचूर लड्डू, जिसकी कीमत 1 लाख 51 हजार 200 रुपये, और 180 किलो मोतीचूर बूंदी, जिसकी कीमत 22 हजार 500 रुपये है, का स्टॉक मिला। कुल 1,188 किलो मिठाई का यह स्टॉक मिलावटयुक्त अथवा अपमिश्रित होने की आशंका के चलते खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 38(सी) के तहत जब्त किया गया।
नागरिकों के स्वास्थ्य को संभावित खतरे से बचाने के लिए पूरा स्टॉक मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
दूसरी कार्रवाई 2 नवंबर को धानोरी स्थित मेसर्स आर. बिकानेर मिठाई केंद्र पर की गई। आलंदी-मार्कलं रोड स्थित माउली कॉम्प्लेक्स में इस प्रतिष्ठान की जांच के दौरान 303 किलो बर्फी का स्टॉक मिला। इसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 21 हजार 200 रुपये है। जांच में बर्फी का स्टॉक संदिग्ध गुणवत्ता का पाया गया।
इसे उचित तापमान के बजाय सामान्य कमरे के तापमान पर रखा गया था। मिठाई पर आवश्यक लेबल भी नहीं लगाए गए थे और खरीद के बिल भी उपलब्ध नहीं थे। खाद्य पदार्थ के जल्द खराब होने की आशंका को देखते हुए पूरा स्टॉक मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
इसके अलावा कलाकंद का नमूना जांच और विश्लेषण के लिए लिया गया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी एच. आर. मारेवार ने की। क्षेत्रीय सहायक आयुक्त एस. एन. चट्टे और संयुक्त आयुक्त (खाद्य) एस. करकाले के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मिठाई निर्माताओं और विक्रेताओं को खाद्य पदार्थों का निर्धारित तापमान पर भंडारण करने, अनिवार्य लेबलिंग करने तथा खरीद के बिल और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, घटिया रंगों का इस्तेमाल और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।