- Hindi News »
- World »
- What Is Ieepa And How Trump Imposing Global Tariffs Under Section 122 Trade Act
क्या है IEEPA कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को घेरा? जानें क्यों राष्ट्रपति को ‘प्लान B’ के साथ आना पड़ा
What is IEEPA Law: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा IEEPA के तहत लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया है। आइए जानते हैं 1977 का यह कानून आखिर क्या कहता है।
- Written By: अमन उपाध्याय

ट्रंप का टैरिफ अवैध, फोटो (सो. सोसल मीडिया)
Trump Tariff Latest Hindi News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसलों पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ब्रेक लगा दिया है। कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा 1977 के ‘इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट’ (IEEPA) के इस्तेमाल को कानूनी रूप से गलत ठहराया है। इस अदालती झटके के बाद ट्रंप प्रशासन ने अपनी रणनीति बदलते हुए ‘अल्टरनेटिव लीगल अथॉरिटीज’ का सहारा लेना शुरू कर दिया है ताकि उनकी व्यापारिक नीतियां प्रभावित न हों।
क्या है IEEPA कानून?
IEEPA का पूरा नाम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है। यह 1977 में बना एक अमेरिकी संघीय कानून है जो राष्ट्रपति को ‘नेशनल इमरजेंसी’ के दौरान अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन को विनियमित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। यह कानून राष्ट्रपति को किसी देश या इकाई पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने, एसेट्स फ्रीज करने और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले देशों के साथ व्यापार पर रोक लगाने की अनुमति देता है।
इतिहास में इसका इस्तेमाल पहली बार तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ईरान बंधक संकट के दौरान ईरानी सरकारी संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए किया था। आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अब तक इसका इस्तेमाल करके 77 बार नेशनल इमरजेंसी घोषित की है।
सम्बंधित ख़बरें
होर्मुज पर कब्जे से लेकर मुआवजे तक…क्या है Iran की वो 10 शर्तें जिनके सामने झुके ट्रंप! कब तक रहेगी शांति?
आज की ताजा खबर 8 अप्रैल LIVE: अमेरिका-ईरान में 2 हफ्ते के लिए हुआ सीजफायर
अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीजफायर, दो हफ्ते तक नहीं होंगे हमले, होर्मुज पर भी बनी बात
UNSC में शांति की आखिरी कोशिश भी नाकाम, रूस और चीन के वीटो से गिरा प्रस्ताव; ईरान में तबाही का काउंटडाउन शुरू!
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख
6-3 के बहुमत वाले ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने बड़े पैमाने पर आयात शुल्क लगाने के लिए IEEPA का इस्तेमाल करके अपने कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया है। कोर्ट के छह जजों ने स्पष्ट किया कि IEEPA अथॉरिटीज का इस्तेमाल एक डॉलर का भी राजस्व जुटाने के लिए नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले को ‘बहुत बुरा फैसला’ करार दिया है।
ट्रंप का ‘प्लान B’, 1974 का ट्रेड एक्ट
सुप्रीम कोर्ट से मिले इस कानूनी झटके के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप झुकने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने का एलान किया है। यह कानून राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए 15% तक का अस्थायी आयात अधिभार लगाने की अनुमति देता है। ट्रंप ने घोषणा की है कि इसके माध्यम से 10% ग्लोबल टैरिफ लागू किया जाएगा।
यह भी पढ़ें:- ‘पीएम मोदी महान इंसान’, सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद ट्रंप का बड़ा एलान, जानें भारत पर क्या होगा असर?
वित्त मंत्रालय की रणनीति
अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट किया है कि भले ही IEEPA के इस्तेमाल पर रोक लगी हो लेकिन सरकार के टैरिफ राजस्व में कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रशासन अब टैरिफ लागू करने के लिए सेक्शन 232 (राष्ट्रीय सुरक्षा) और सेक्शन 301 (अनुचित व्यापार प्रथाएं) जैसी कानूनी शक्तियों का लाभ उठाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, इन वैकल्पिक कानूनों के मेल से 2026 में टैरिफ से मिलने वाली कमाई लगभग वैसी ही रहेगी जैसा पहले अनुमान लगाया गया था।
What is ieepa and how trump imposing global tariffs under section 122 trade act
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
8 अप्रैल का इतिहास : सेंट्रल असेंबली बम कांड, आजादी की लौ जलाने वाले मंगल पांडे को फांसी
Apr 08, 2026 | 07:50 AMराज्य सरकार पर 96400 करोड़ बकाया, ठेकेदारों ने रोका काम, मुंबई-ठाणे में रुक जाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं!
Apr 08, 2026 | 07:45 AMपनीर पराठा से लेकर मूंग दाल चीला तक, प्रोटीन से भरपूर ये देसी नाश्ते आपको दिन भर रखेंगे एनर्जेटिक
Apr 08, 2026 | 07:34 AMनवभारत संपादकीय: खाड़ी युद्ध का असर: वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत?
Apr 08, 2026 | 07:30 AMहोर्मुज पर कब्जे से लेकर मुआवजे तक…क्या है Iran की वो 10 शर्तें जिनके सामने झुके ट्रंप! कब तक रहेगी शांति?
Apr 08, 2026 | 07:27 AMDC vs GT: दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात टाइटंस से, बारिश बिगाड़ेगी खेल या होगा उलटफेर; जानें A टू Z डिटेल्स
Apr 08, 2026 | 07:26 AM4650 वीडियो, 451 अकाउंट डिलीट! नासिक सेक्स स्कैंडल में SIT का बड़ा खुलासा, महिला ACP-DCP निकली खरात की भक्त
Apr 08, 2026 | 07:24 AMवीडियो गैलरी

वंदे भारत में इंसानियत शर्मशार! खाने की शिकायत पर दिव्यांग बुजुर्ग को कैंटीन स्टाफ ने पीटा, VIDEO वायरल
Apr 07, 2026 | 09:58 PM
सतना के स्कूल में ‘अतीक गैंग’ के नाम से धमकी, ₹1 लाख दो वरना बम से उड़ा देंगे; पोस्टर देख सहमे लोग- VIDEO
Apr 07, 2026 | 09:47 PM
अमेठी CHC की शर्मनाक तस्वीर, व्हीलचेयर न मिलने पर खुद को घसीटते हुए अस्पताल के अंदर गया मरीज; वीडियो वायरल
Apr 07, 2026 | 09:40 PM
सावधान! अकोला बस स्टैंड पर बिक रहा है ‘जहर’? नाले के पानी से नाश्ता बनाने का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप
Apr 07, 2026 | 09:33 PM
असम को बेच दिया! राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, अमेरिका-भारत डील को बताया देश के साथ धोखा
Apr 07, 2026 | 02:17 PM
इंदौर में दबंगई का वीडियो ! रेडिशन चौराहे पर पेट्रोल पंप कर्मचारी को सरेआम पीटा, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल
Apr 06, 2026 | 10:12 PM













