इमरान खान (फोटो- सोशल मीडिया)
Court Sentenced PTI Leader Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और बड़ा झटका लगा है। फैसलाबाद की एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने 9 मई 2023 को हुई हिंसा के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 75 नेताओं और कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए तीन से 10 साल की जेल की सजा सुनाई है।
अदालती अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस मामले में कुल 109 लोगों पर मुकदमा चला था, जिनमें से 59 को 10-10 साल और 16 को तीन-तीन साल कैद की सजा दी गई। वहीं, 34 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। यह हिंसा इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में हुई थी, जिसमें सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के वरिष्ठ नेता राणा सनाउल्लाह के घर पर भी हमला किया गया था।
सजा पाने वालों में नेशनल असेंबली के पूर्व नेता प्रतिपक्ष उमर अयूब, सीनेट के पूर्व नेता प्रतिपक्ष शिबली फराज़, पूर्व सांसद जरताज गुल, अहमद चट्ठा, अशरफ़ खान सोहना, कंवल शौजाब और शेख़ रशीद शफ़ीक़ (पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद के भतीजे) जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।
इससे पहले इन्हीं नेताओं को फैसलाबाद में आईएसआई कार्यालय पर हमले के मामले में भी 10-10 साल की सजा दी जा चुकी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोनों मामलों की सजाएं एक साथ चलेंगी। हालांकि, अदालत ने पूर्व सूचना मंत्री फव्वाद चौधरी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया।
गैरतलब है कि, 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन किए थे, जिनमें खासकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में सैन्य और सरकारी इमारतों पर हमले हुए थे।
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एक अधिकारी ने जानकारी दी कि पूर्व सूचना मंत्री फव्वाद चौधरी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बेटे, जैन कुरैशी को मामले से बरी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए इसे झूठे मामलों और मनगढ़ंत गवाहों पर आधारित करार दिया है। बता दें कि इमरान खान 9 मई 2023 से भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)