पश्चिम बंगाल में आम जनता को बड़ी राहत! अब बैरल में भी मिलेगा डीजल, CM सुवेंदु अधिकारी ने हटाई पाबंदी
West Bengal CM Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल में अब बैरल में भी डीजल मिलेगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का आधिकारिक आदेश साझा किया और जानकारी दी।
- Written By: प्रिया जैस
सुवेंदु अधिकारी (सौजन्य-IANS)
West Bengal Petrol Pump Rules: पश्चिम बंगाल की जनता को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को राज्य के कई अहम और आपातकालीन क्षेत्रों को बड़ी राहत देते हुए कंटेनरों में डीजल की आपूर्ति पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध में ढील देने का ऐलान किया। यह सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक सेवाओं और चाय बागानों जैसे आवश्यक क्षेत्रों को ही दी गई है।
सीएम सुवेंदु अधिकारी ने रविवार सुबह बयान जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का आधिकारिक आदेश भी साझा किया। इस आदेश में इन जरूरी क्षेत्रों को ईंधन संबंधी प्रतिबंधों से छूट देने की जानकारी दी गई।
अपने बयान में सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों का दैनिक जीवन, आपातकालीन सेवाएं और राज्य की अर्थव्यवस्था बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलती रहे।
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उन्होंने कहा, “हाल ही में कंटेनरों में डीजल की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे हमारे मेहनतकश किसान भाइयों, विभिन्न अस्पतालों और आपातकालीन सेवाएं देने वाले संगठनों को कामकाज में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप किया।”
ईंधन प्रतिबंध के नियमों से पूरी तरह छूट
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि इसके बाद राज्य सरकार ने प्रमुख तेल कंपनियों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक सेवाओं और चाय बागानों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ईंधन प्रतिबंध के नियमों से पूरी तरह छूट दी जाए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब इन आवश्यक विभागों से जुड़े व्यक्ति, संस्थाएं और ग्राहक आसानी से कंटेनर या बैरल में डीजल खरीदकर ले जा सकेंगे। साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं को प्रतिदिन दिए जाने वाले डीजल की अधिकतम सीमा में भी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, “पेट्रोल पंप पर बिना किसी परेशानी के डीजल लेने के लिए केवल सामान्य पहचान पत्र दिखाना ही पर्याप्त होगा।”
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तेल कंपनियों के लिए निर्देश
राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी प्रमुख तेल कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे पश्चिम बंगाल के सभी रिटेल आउटलेट और पेट्रोल पंप संचालकों को तत्काल स्पष्ट आदेश दें, ताकि इन आवश्यक क्षेत्रों के अधिकृत प्रतिनिधियों को बिना किसी बाधा के डीजल उपलब्ध कराया जा सके।
विभाग ने इन क्षेत्रों से जुड़े उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संस्थान का पहचान पत्र, व्यापार पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड या आधिकारिक मांग पत्र अपने साथ रखें। विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिक जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को देखते हुए इस मामले को ‘अत्यंत जरूरी’ श्रेणी में रखा जाए।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
