Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • अन्य
    • वेब स्टोरीज़
    • वायरल
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • धर्म
    • करियर
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Tariff War |
  • Weather Update |
  • Aaj ka Rashifal |
  • Parliament Session |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

SC का सख्त निर्देश, 3 महीने में चुकाएं सारा बकाया; ममता सरकार को अब देना होगा 25% DA, बंगाल के कर्मचारियों की मौज

बंगाल सरकार को निर्देश दिया गया कि वह तीन महीने के अंदर राज्य सरकार के कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ते (DA) का 25 प्रतीशत भुगतान करे। यह आदेश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा जारी किया गया है।

  • By विकास कुमार उपाध्याय
Updated On: May 16, 2025 | 02:57 PM

ममता बनर्जी, फोटो - सोशल मीडिया

Follow Us
Close
Follow Us:

कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा निर्देश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25 फीसदी महंगाई भत्ता यानी DA देने का निर्देश दिया है। बंगाल सरकार को निर्देश दिया गया कि वह तीन महीने के अंदर राज्य सरकार के कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ते (DA) का 25 प्रतीशत भुगतान करे। बता दें, यह आदेश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा जारी किया गया है।

दरअसल, जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल सरकार को तीन महीने के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की गई है। पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल अपने राज्य बजट भाषण के दौरान 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद बंगाल सरकार के कर्मचारियों को 18 प्रतिशत डीए मिलन शुरू हो गया।

जानें पूरा मामला

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार के कर्मचारियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार के कर्मचारियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर कर केंद्र सरकार की दर के बराबर डीए और लंबित डीए के भुगतान की मांग की। 20 मई 2022 को हाईकोर्ट ने राज्य को केंद्रीय दर के बराबर 31 फीसदी डीए देने का आदेश दिया था। मौजूदास समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55 फीसदी डीए मिलता है।

हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2022 में अपील दायर कर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ मौकों पर डीए बढ़ोतरी की घोषणा की है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वे केंद्रीय दरों से मेल नहीं खाते हैं और 37 फीसदी का अंतर अभी भी कायम है।

जातीय जनगणना पर सियासी तकरार, बिहार चुनाव 2025 में कौन बनेगा किंगमेकर?

डीए का मामला 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और एक दिसंबर 2024 से अब तक 18 बार सुनवाई टल चुकी है। शुक्रवार, 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। राज्य सरकार को लंबित डीए का 25 फीसदी भुगतान करने को कहा गया है, बाकी अगली सुनवाई में भुगतान किया जाएगा।

Supreme court strict instructions to mamata banerjee pay 25 percent da to employees

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 16, 2025 | 02:57 PM

Topics:  

  • Mamta Banerjee
  • Supreme Court
  • West Bengal

सम्बंधित ख़बरें

1

सड़क खराब तो टोल टैक्स क्यों? NHAI को सुप्रीम कोर्ट की फटकार; बोला- यह लोगों के साथ अन्याय

2

संपादकीय: केंद्र नहीं चाहता राष्ट्रपति-राज्यपाल पर बंधन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं

3

फुटाला तालाब: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, मेट्रो रेल का दावा- वेटलैंड की परिभाषा से बाहर

4

मणिपुर हिंसा में पूर्व सीएम एन बीरेन की ‘भूमिका’ पर सवाल! सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गलत दिशा में जांच

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • सोलापुर
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.