Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

बंगाल में बकरीद पर मवेशियों की कुर्बानी को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या रुक जाएगी 1400 साल पुरानी परंपरा?

Calcutta High Court ने बकरीद पर मवेशियों की कुर्बानी में धार्मिक छूट देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से बंगाल की सियासत गरमा गई है। इस कानूनी रोक पर राज्य के मुस्लिम नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

  • Written By: प्रतीक पाण्डेय
Updated On: May 22, 2026 | 08:35 AM

प्रतीकात्मक फोटो, सोर्स- सोशल मीडिया

Follow Us
Close
Follow Us:

Humayun Kabir Statement on Bakrid: बकरीद का त्योहार नजदीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मवेशियों की कुर्बानी को लेकर एक कानूनी और राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरे राज्य में नई चर्चा छेड़ दी है।

अदालत ने उन याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें धार्मिक आधार पर भैंस, बैल और अन्य मवेशियों की कुर्बानी की अनुमति मांगी गई थी।

हाई कोर्ट के एक फैसले से कुर्बानी पर सियासी घमासान

हाई कोर्ट ने मवेशियों की कुर्बानी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक आधार पर कोई विशेष छूट नहीं दी जा सकती। अदालत ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 का हवाला देते हुए भैंस और बैल जैसे मवेशियों की कुर्बानी की मांग को खारिज कर दिया है।

सम्बंधित ख़बरें

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, भड़काऊ भाषण मामले में मिला राहत

डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट! बंगाल में लागू हुआ पुशबैक प्लान, घुसपैठियों पर होगा तगड़ा एक्शन- VIDEO

Bakrid 2026: बकरीद पर अपने मेहमानों को परोसें ये ठंडे और मलाईदार Dessert, मिलेगी तारीफ

बजरंग दल अब क्यों…बंगाल में नए पशुवध पर मौलाना का बड़ा बयान, बोले- इससे हिंदुओं को हो रही तकलीफ

हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को एक छोटा सा रास्ता भी दिखाया है। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह 27 और 28 मई को बकरीद के मौके पर केवल 24 घंटे के भीतर इस बात पर विचार करे कि क्या किसी प्रकार की छूट देना अनिवार्य है या नहीं। इस फैसले ने त्योहार की तैयारियों में जुटे लोगों के बीच अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है।

अदालती आदेश के पहले सरकार ने जारी किया था फरमान

अदालती आदेश के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही अपनी ओर से कड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे। सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार, अब बिना ‘स्वास्थ्य प्रमाणपत्र’ प्राप्त किए किसी भी पशु का वध करना गैरकानूनी माना जाएगा। इसके लिए पशुपालकों और कुर्बानी देने वालों को संबंधित अधिकारियों से फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इन नियमों ने आम आदमी के लिए त्योहार की रस्मों को निभाने की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक जटिल और सख्त बना दिया है।

खत्म हो जाएगी 1400 साल पुरानी परंपरा

इस कानूनी रोक और सरकारी कड़ाई पर राज्य के मुस्लिम नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख हुमायूं कबीर ने इस फैसले पर हैरानी जताते हुए इसे सदियों पुरानी परंपरा के खिलाफ बताया है। उन्होंने तर्क दिया कि दुनिया भर के मुसलमान पिछले 1400 सालों से अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी देते आ रहे हैं और यह कुरान का सीधा निर्देश है।

यह भी पढ़ें: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चीख-पुकार! बस और ट्रक की भीषण टक्कर के बाद लगी आग, ड्राइवर-कंडक्टर जिंदा जले, कई घायल

कबीर ने केंद्र सरकार के दोहरे मापदंडों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि जब दिल्ली में भैंस और अन्य मवेशियों के वध से जुड़े मांस के निर्यात और आयात की अनुमति दी जा रही है, तो बंगाल में इस तरह की रोक क्यों लगाई जा रही है? उन्होंने यह भी कहा कि अगर वध पर रोक लगानी है, तो इससे संबंधित सभी व्यावसायिक लाइसेंस भी रद्द किए जाने चाहिए।

Calcutta high court ban bakrid animal sacrifice west bengal update

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 22, 2026 | 08:35 AM

Topics:  

  • Bakrid
  • Calcutta High Court
  • Humayun Kabir
  • West Bengal
  • West Bengal Latest News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.