कुत्ते को बुरी तरह पीटा, फिर बाइक से बांधकर घसीटा (Image- Screen Capture)
Ahmedabad Viral Video: गुजरात के अहमदाबाद में एक व्यक्ति ने कुत्ते को अपनी बाइक से बांधकर सड़कों पर घसीटा। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पहले कुत्ते की पिटाई की और फिर उसे बाइक से बांधकर काफी दूर तक घसीटा।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी की पहचान रमेश पटेल के रूप में हुई है, जिसने इस कुत्ते को सड़क पर घसीटते हुए प्रताड़ित किया। यह भयावह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक असहाय कुत्ता दर्द में सड़क पर घसीटा जा रहा है। इसके बाद आरोपी ने घायल कुत्ते को एक पुल के नीचे फेंक दिया।
फिलहाल हमले की वजह साफ नहीं है, और कुत्ते की वर्तमान हालत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने रमेश पटेल के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद सड़कों पर छोड़ने की अनुमति दी है।
अहमदाबाद में एक शख्स ने कुत्ते के साथ ऐसा सलूक किया की मानवता भी शर्मा जाए. pic.twitter.com/YPaQxtIFwH
— Hemraj Singh Chauhan (@JournoHemraj) August 24, 2025
इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां तीन नाबालिग लड़कों ने एक कुत्ते को बाइक से बांधकर घसीटा। पशु कल्याण संस्था ‘आसरा’ ने इस घटना की शिकायत हजरतगंज थाने में दर्ज कराई और सख्त कार्रवाई की मांग की। एक राहगीर ने यह पूरी घटना अपने फोन में रिकॉर्ड की और लड़कों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। वीडियो में यह भी देखा गया कि तीनों लड़के बिना हेलमेट एक ही बाइक पर सवार थे और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।
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पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act), 1960 भारत सरकार द्वारा पारित एक कानून है, जिसका उद्देश्य पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के तहत यह निर्धारित किया गया है कि मनुष्यों को पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए और उनके प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता (Cruelty) गैरकानूनी मानी जाएगी।