Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • शनि, 25 जुलाई 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

चंद्रशेखर आजाद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला: हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी की अपील, जारी रहेगा ट्रायल

Allahabad High Court: हाईकोर्ट ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक टिप्पणी मामले में आरोपी की आपराधिक अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी।

  • Reported By: ओमप्रकाश सिंह परिहार | Edited By: स्निग्धा श्रीवास्तव
Updated On: Jul 25, 2026 | 02:03 PM

चंद्रशेखर आजाद पर आपत्तिजनक टिप्पणी (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Follow Us:

High Court Decision For Facebook Post Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ के खिलाफ फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने अधीनस्थ अदालत द्वारा डिस्चार्ज अर्जी खारिज किए जाने के आदेश को सही ठहराते हुए आरोपी की आपराधिक अपील निरस्त कर दी।

अदालत ने खारिज की आरोपी की डिस्चार्ज अर्जी

यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने हमीरपुर निवासी चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ गोली ठाकुर की ओर से दाखिल आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया। अपील में 24 जून 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट), हमीरपुर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोपी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी गई थी।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के चरण पर अदालत का दायित्व केवल यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण या उनकी सत्यता का अंतिम मूल्यांकन नहीं किया जाता। इसी आधार पर अदालत ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

सम्बंधित ख़बरें

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बनेगा टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर, युवा उद्यमियों के लिए 5 करोड़ की परियोजना मंजूर

विंध्य एक्सप्रेसवे को मिली रफ्तार: 341 गांवों की 4611 हेक्टेयर भूमि होगी अधिग्रहित, सोनभद्र तक सफर होगा आसान

पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले पति को झटका; हाईकोर्ट ने खारिज किया कानूनी दावा, जानिए पूरा मामला

Prayagraj: अतीक अहमद की 345 करोड़ की संपत्तियों पर हाई लेवल निगरानी, IAS और PCS अधिकारी रखेंगे कड़ी नजर

यह भी पढ़ें- स्कूल से निकले, घर नहीं पहुंचे: आगरा से दो छात्र लापता, आखिरी लोकेशन कैंट रेलवे स्टेशन; तलाश में जुटीं पुलिस

हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाने में दर्ज है मामला

बता दें कि यह मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाने में दर्ज है। आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी।

सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से दलील दी गई कि एफआईआर घटना के लगभग सात दिन बाद दर्ज कराई गई और उसमें किसी विशेष जातिसूचक शब्द का उल्लेख नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को इस चरण में पर्याप्त आधार नहीं माना और कहा कि इन पहलुओं पर विचार मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया जाएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब आरोपी के खिलाफ निचली अदालत में मुकदमे की कार्यवाही पूर्ववत जारी रहेगी।

Allahabad high court dismisses appeal facebook post case chandrashekhar azad

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jul 25, 2026 | 02:03 PM

Topics:  

  • Allahabad High Court
  • Chandrashekhar Azad Ravan
  • Prayagraj News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.