अभिनेत्री जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, मुरादाबाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिया आदेश, जानें पूरा मामला

अभद्र टिप्पणी मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने जयप्रदा के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल तय की है।
अभद्र टिप्पणी मामले में जया प्रदा के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया
जया प्रदा के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी
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लखनऊ। फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। मुरादाबाद की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने अभिनेत्री के खिलाफ ये आदेश दिया है। अभद्र टिप्पणी मामले में बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उनकी सुनवाई होनी थी लेकिन वह इसमें भी हाजिर नहीं हुईं थी। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ ये आदेश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख तीन अप्रैल तय कर दी है। अगली तारीख पर पेश न होने पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

पिछली सुनवाई में अभिनेत्री ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने इसके लिए अनुमति दे भी दी थी लेकिन इसके बाद भी वह बयान दर्ज कराने के लिए उपलब्ध नहीं हुई थीं। ऐसे में इस बार कोर्ट ने उनके खिलाफ कठोर आदेश दिया है।

प्रकरण में दर्ज होना है जयाप्रदा का बयान

मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आजम खान, डॉ एसटी हसन, फिरोज खान, अब्दुल्ला आजम, रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खान और कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद आरिफ के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस प्रकरण की सुनवाई एमपी-एलए कोर्ट में चल रही है। कई बार जयप्रदा को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा गया है लेकिन वह हाजिर नहीं हुई हैं। इससे पहले भी कई बार जयप्रदा को कोर्ट में पेश होने का नोटिस भेजा गया था। उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

क्या है जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामला...

वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में सपा की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान, मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन समेत अन्य नेता शामिल हुए थे। आरोप है कि इस दौरान रामपुर की पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयप्रदा को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी।

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