UP Police | Representational Image
संभल : आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि किसी विभाग के कर्मचारी पर रंगदारी मांगने के आरोप लगते हैं, लेकिन जारा सोचिए कि अगर आपके नेता पर ही रंगदारी मांगने के आरोप लगे तो फिर क्या ही कहना? दरअसल, उत्तर प्रदेश के संभल जिले से ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें कांग्रेस नेता पर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के लिए पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया है।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ पांच लाख रुपये की कथित तौर पर रंगदारी मांगने के लिए प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस बात का खुलासा तब हुआ, जब पुलिस के एक अधिकारी ने इस पूरी घटना को मीडिया के सामने रखा। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने इस घटना के बारे में विस्तार से बताया कि बीते शुक्रवार रात कोतवाली में देशराज सिंह नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि मोहम्मदपुर टांडा में वर्ष 2014 में उसने एक प्लॉट खरीदा, जिसका निर्माण कराने पर विजय शर्मा, सुभाष शर्मा, सुधीश शर्मा अपने साथियों के साथ आए और पांच लाख रुपये की रंगदारी न देने पर कार्य रुकवाने की धमकी दी गई।
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अधिकारी ने शिकायतकर्ता के हवाले से जानकारी दी कि पीड़ित ने मना किया तो उसे जान से मारने और निर्माण कार्य रुकवाने की धमकी दी गयी थी। उन्होंने इस घटना की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर विजय शर्मा, सुभाष शर्मा और सुधीश शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि ये धारा किसी को मौत का भय दिखाकर जबरन वसूली करने के लिए लगाई जाती है और 351(3) संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए लगाया जाता है। पुलिस के मुताबिक, विजय शर्मा पर पूर्व में भी धमकी देने जैसे मुकदमे दर्ज हैं ऐर इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
एजेंसी इनपुट के साथ।
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