फाइल फोटो [स्रोत: सोशल मीडिया]
लखनऊ: प्रदेश के बहराइच में बीते 13-14 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को 26 और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं, इससे पहले पुलिस ने मामले के पांच आरोपियों अब्दुल हमीद, रिंकू उर्फ सरफराज, फहीम, तालीम और अफजल को सीजेएम प्रतिभा चौधरी के जजेज कॉलोनी स्थित आवास पर पेश किया।
जहां से सीजेएम ने आरोपियों को 14 दिनों की रिमांड पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। बता दें, कि अब तक इस मामले में कुल 31 लोगों को जेल भेजा गया है। बहराइच हिंसा में जिन 26 लोगों को जेल भेजा गया है, उनका नाम 1. अलताफ पिता असलम, 2. अनवर हुसैन पिता अंसार अहमद 3. तालिब पिता ज़ाहिद 4. नफीस पिता रमजान 5. नौसाद पिता आमीन 6. सलाम बाबू पिता मुनाऊ 7. गुलाम यश पिता दानिश 8. अनवार अशरत पिता मोहम्मद तुफैल 9. मो0 जाहिद पिता मोहम्मद अली तथा 13. शुद आलम पिता गुलाम सैय्यद का नाम शामिल है।
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इन आरोपियों के साथ ही 14. मो0 इमरान पिता मोहम्मद नसीम 15. जिशान अदिल पिता मोहम्मद नसीम 16. रिजवान पिता लतीफ़ 17. फुलकान पिता लतीफ़ 18. इमरान पिता लतीफ़ 19. समसुद्दीन पिता अय्यूब 20. इमरान पिता अनवर 21. मेराज पिता भग्गन 22. आमीर पिता पीर आमिर 23. शाहजादे पिता गुलाम 24. मो0 नसीम पिता नसीम, मो0 मौसीन 25. शहजादे पिता मोहम्मद शमीम और 26. सलमान पिता मोहम्मद शमीम का नाम भी शामिल है, यह सभी आरोपी महाराजगंज के रहने वाले बताये जा रहे हैं।
पीड़ित परिवार से मिलेंगे नेता प्रतिपक्ष पांडेय
ताज़ा जानकारी के रूप में बताया जा रहा है, कि समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय शनिवार को बहराइच जा सकते है। माना जा रहा है, कि इस दौरान माता प्रसाद पांडेय पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और घटना को लेकर शोक संवेदना प्रकट करेंगे।
लोकनिर्माण विभाग का नोटिस
बता दें, कि बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस लगा दिया है। विभाग की तरफ से सरकारी रास्ते पर अतिक्रमणकर मकान बनाए जाने का नोटिस चस्पा किया गया है। 3 दिन में ग्रामीण सड़क के बीच से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए निर्माण को हटाने का नोटिस लगाया गया है।
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नोटिस में लिखी बातें
नोटिस में कहा गया है, कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि कुण्डासर महसी नानपारा मार्ग प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है। विभागीय मानक के अनुसार प्रमुख जिला मार्ग पर रूरल एरिया में मार्ग के मध्य बिन्दु से 60 फुट की दूरी के अंदर बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण कराया जाना अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। अतः आपको नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि यदि आपने यह निर्माण जिलाधिकारी महोदय, बहराइच या पूर्व विभागीय अनुमति से किया गया है, तो उसकी मूल प्रति तत्काल उपलब्ध करायें व उक्त अवैध निर्माण तीन दिवस के अंदर स्वयं हटा लें। अन्यथा की दशा में अवैध निर्माण पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से हटवाने की कार्यवाही की जायेगी, कार्यवाही में किये गये व्यय को राजस्व के माध्यम से आपसे ही वसूला जायेगा।