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आजम खान और अब्दुल्ला को लगा बड़ा झटका, दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने बढ़ाई सजा, अब कितने साल जेल में रहेंगे?

Abdullah Azam Double PAN Card Case: दो पैन कार्ड मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम खान की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी है। बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी जुर्माना बढ़ाया गया है।

  • Written By: अर्पित शुक्ला
Updated On: May 23, 2026 | 05:11 PM

आजम खान (सोर्स- सोशल मीडिया)

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Azam Khan Sentence Increased: रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 3.50 लाख का जुर्माना लगाया है। दो पैनकार्ड मामले में सजा बढ़ाने की अपील पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

बता दें कि अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में रामपुर MP-MLA कोर्ट ने नवंबर 2025 को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को 7-7 साल की सजा और साथ ही 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया था।

रामपुर जेल में सजा काट रहे हैं आजम खान

गौरतलब है कि सजा होने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। बचाव पक्ष की तरफ से सजा के खिलाफ और अभियोजन पक्ष की तरफ से सजा बढ़ाने को लेकर MP-MLA सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। वहीं, बचाव पक्ष की तरफ से सजा के खिलाफ अपील को सेशन कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से सजा बढ़ाने की अपील पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

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BJP ने बताया ऐतिहासिक फैसला

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि दो पैन कार्ड के मामले में यह ऐतिहासिक फैसला है। यह अपने आप में अनोखा फैसला है क्योंकि इस मामले में सजा बढ़ाने की अपील की गई थी और सजा बढ़ाई भी गई। अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रखी गई है और उन पर जुर्माना भी लगाया गया है।

दोनों पर लगा भारी भरकम जुर्माना

अभियोजन पक्ष की वकील सीमा राणा ने कहा कि यह दो पैन कार्ड से जुड़ा मामला था। निचली अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ आरोपियों ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी।

उन्होंने बताया कि आजम खान पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 10 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वहीं, अब्दुल्ला आजम पर लगभग 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह भी पढ़ें- ट्विशा शर्मा केस: आरोपी पति समर्थ सिंह को कोर्ट में किया गया पेश, पुलिस को मिली 7 दिन की रिमांड

क्या है पूरा मामला?

बताते चलें कि इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। वर्ष 2019 में सिविल लाइन कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था व 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। 19 नवंबर 2025 को सजा के खिलाफ आजम खान ने अपील दायर की थी, जिसे 20 अप्रैल 2026 को खारिज कर दिया गया। -IANS इनपुट के साथ

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Published On: May 23, 2026 | 04:03 PM

Topics:  

  • Azam Khan

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