आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की 7 साल की सजा रद्द, अब जेल से होंगे रिहा? 2 पासपोर्ट मामले में मिली राहत
Abdullah Azam Two Passports Case: पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में बड़ी राहत मिली है। सेशन कोर्ट ने उनकी सात साल की सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया है।
- Written By: अर्पित शुक्ला
आजम खान (सोर्स- सोशल मीडिया)
Abdulla Azam: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान अभी जेल में बंद है। लेकिन अब्दुल्ला के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। MP/MLA सेशन कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में सुनाई गई अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा होंगे।
अब भले ही अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से दो पासपोर्ट मामले में राहत मिली हो, लेकिन उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हुआ है। बता दें कि कई ऐसे मामले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं जिसमें अभी सुनवाई जारी है।
कोर्ट ने रद्द की सजा
मालूम हो कि दो पासपोर्ट मामले में MP/MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को अब्दुल्ला आज़म को 7 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आज़म की तरफ से MP/MLA सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, जिस पर 25 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। अब इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की अपील मंजूर कर ली और पहले सुनाई गई सजा को निरस्त कर दिया है।
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क्या है दो पासपोर्ट का मामला?
गौरतलब है कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आज़म ने अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाकर दो पासपोर्ट बनवाए। अब्दुल्ला के एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 वहीं दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज होने का आरोप था। अबिदुल्ला पर दोनों पासपोर्ट का इस्तेमाल कर विदेश यात्रा करने के आरोप भी लगाए गए थे। ह मामला MP/MLA कोर्ट में विचाराधीन था।
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इससे पहले दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 3.50 लाख का जुर्माना लगाया था। दो पैनकार्ड मामले में सजा बढ़ाने की अपील पर अदालत ने यह फैसला सुनाया था।
