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जेल में ही रहेंगे आजम खान और अब्दुल्ला, पैन कार्ड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, खारिज हुई सजा के खिलाफ अपील

Azam Khan Double Pan Card Case: आजम खान और अब्दुल्ला को तगड़ा झटका,रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने पैन कार्ड मामले में सजा के खिलाफ अपील खारिज की, 7 साल की जेल बरकरार। अब हाईकोर्ट की तैयारी।

  • Written By: सजल रघुवंशी
Updated On: Apr 20, 2026 | 05:10 PM

आजम खान (सोर्स- सोशल मीडिया)

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MP MLA Court Verdict On Azam Khan: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बार फिर झटका लगा है। दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल, लंबे समय से चल रहे पैन कार्ड मामले में दोषी पाए गए दोनों नेताओं को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। बता दें कि आज रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए उनकी सजा के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज कर दिया है।

इससे पहले एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को दो पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी करार देते हुए 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई थी और साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

जेल भेजे गए आजम खान और अबदुल्ला

मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल भेज दिया गया था, जहां वह फिलहाल बंद हैं। उन्होंने सजा से राहत पाने के लिए सेशन कोर्ट में अपील की थी लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आजम खान के सियासी कद को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है।

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सजा के बाद हाईकोर्ट में अपील की तैयारी

सपा नेता आजम खान सितंबर 2025 में ही जेल से रिहा हुए थे और उस दौरान उनके बयान काफी चर्चा में रहे। हालांकि, महज 55 दिन बाद 18 नवंबर 2025 को अदालत के फैसले के बाद उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। खबरों के मुताबिक, आजम खान के वकील अब इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही अब्दुल्ला आजम के साथ मिलकर उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की जा सकती है।

यह भी पढ़ें: पवन खेड़ा ने खटखटाया गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा, असम पुलिस की FIR ने बढ़ाई मुश्किलें; जानें पूरा मामला

क्या है डबल पैन कार्ड का मामला?

दरअसल, यह पूरा मामला 2019 का है, जिसमें समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया गया था। इस प्रकरण में नवंबर 2025 में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा और जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया था।

Azam khan abdullah azam pan card case court rejects appeal jail sentence

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Published On: Apr 20, 2026 | 05:10 PM

Topics:  

  • Azam Khan
  • Samajwadi Party
  • Uttar Pradesh

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