आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें, जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग ने भेजा नोटिस; 23 जून को होगी सुनवाई
Azam Khan News: आजम खान के जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी पर आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। यह मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना के पांच साल पहले किए गए शिकायत से जुड़ा हुआ है।
- Written By: अमन मौर्या
आजम खान (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
Jauhar Ali Trust Income Tax Notice: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर एक बार फिर से आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। लखनऊ में रजिस्टर्ड मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को आजकर विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है। यह नोटिस कर चोरी, ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेने और सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच को लेकर भेजा गया है।
बताया जा रहा है कि रामपुर सदर के बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना द्वारा 2021 में आजकर विभाग को शिकायत की गई थी। इसके बाद सितम्बर, 2023 में आयकर विभाग ने रामपुर में जांच भी की थी। जांच के दौरान इसमें गड़बड़ियां सामने आई थीं। इसी सिलसिले में आयकर विभाग ने फिर से 17 जून को ट्रस्ट और यूनीवर्सिटी को नोटिस भेजा है।
23 जून को होगी सुनवाई
मीडिया सूत्रों के अनुसार, विभाग द्वारा जारी नोटिस पर 23 जून को सुबह 11:30 बजे सुनवाई निर्धारित की गई है। इसमे कहा गया है कि स्वयं आजम खान या अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए संबंधित मुद्दे के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों के साथ लिखित निवेदन पक्ष प्रस्तुत करें। नोटिस के अनुसार, आजम खान के पास निर्धारित तारीख या उससे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए भी अपना लिखित आवेदन देने का विकल्प है।
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2025 में जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आजम खान के खिलाफ पहले भी सितम्बर 2025 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके जवाब में, 28 मार्च, 2026 और 9जून, 2026 को सबमिशन दाखिल किए गए हैं और व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई है, जिन पर विचार किया गया है।। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो आयकर विभाग द्वारा अब प्राधिकरणों से प्राप्त सूचनाओं, ट्रस्ट से संबंधित विभिन्न सरकारी विभाग और मामले में चल रही मौजूदा जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। विभाग द्वारा अंतिम निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों और ट्रस्ट के जवाब के आधार पर लिया जाएगा।
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आयकर विभाग लखनऊ द्वारा भेजा गया नोटिस
लखनऊ स्थित प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर-केंद्रीय ऑफिस द्वारा 17 जून को मौलाना मोहम्मद जौहर अली ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 से संबंधित मामलों में मूल्यांकन चल रहा है। सितंबर, 2023 में आयकर विभाग की जांच के बाद मामले पर कार्रवाई चल रही है।
