कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स- सोशल मीडिया)
इलाहाबाद: संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। संभल के जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल सिविल डिवीजन याचिका पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 13 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अब जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच सोमवार को दोपहर दो बजे अपना फैसला सुनाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से अब यह तय होगा कि जामा मस्जिद सर्वे का मामला संभल की जिला अदालत में सुना जाएगा या नहीं।
इससे पहले पिछली सुनवाई यानी 28 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को 48 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। एएसआई ने संभल जामा मस्जिद के सर्वे आदेश के खिलाफ दोबारा निरीक्षण याचिका दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन व सात अन्य ने सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल की अदालत में वाद दाखिल किया है वादीगण द्वारा इसे हरिहर मंदिर बताया जा रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए संभल की जिला अदालत ने एएसआई के एडवोकेट कमिश्नर से सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया था। मामले की पोषणीयता पर भी सवाल उठाए गए थे।
हाईकोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को अंतरिम आदेश देकर संभल की सिविल कोर्ट में लंबित मूल मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की पुनरीक्षण याचिका पर हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अगर कोई स्वीकारोक्ति थी तो कोर्ट ने और समय दिया था, यह पुनरीक्षण याचिका सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद दाखिल की गई थी जिसमें केस के गठन के साथ ही पूरी कार्रवाई को संभल की सिविल कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
19 नवंबर 2024 को दाखिल हुआ था मामला याचिका में कहा गया है कि 19 नवंबर 2024 की दोपहर को मामला दाखिल किया गया और कुछ ही घंटों में कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। उन्होंने मस्जिद में प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया जो आज यानी 19 नवंबर को किया गया और फिर 24 नवंबर 2024 को किया जाएगा।