Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

घर में नमाज पढ़ने से रोकने पर बरेली DM-SSP को अवमानना नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने बताया निजी अधिकारों का उल्लंघन

Bareilly News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के डीएम-एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने रेशमा खान के घर में सामूहिक नमाज रोकने को निजी अधिकारों और पुराने अदालती आदेशों का उल्लंघन माना है।

  • Written By: प्रतीक पांडेय
Updated On: Feb 17, 2026 | 02:49 PM

इलाहाबाद हाईकोर्ट, फोटो- सोशल मीडिया

Follow Us
Close
Follow Us:

Bareilly DM SSP Contempt Notice: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक निजी घर के भीतर सामूहिक नमाज रुकवाना जिला प्रशासन को भारी पड़ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में बरेली के जिलाधिकारी और एसएसपी अनुराग आर्य को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजी परिसर में प्रार्थना के लिए किसी सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। आज यानी 17 फरवरी 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार कोर्ट ने बरेली के डीएम और एसएसपी को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है।

क्या है घर में नमाज पढ़ने वाला मामला?

यह पूरा मामला बरेली के मोहम्मदगंज गांव में 16 जनवरी 2026 को हुई एक घटना से जुड़ा है। वहां रेशमा खान नामक महिला के निजी घर में कुछ लोग इकट्ठा होकर सामूहिक नमाज पढ़ रहे थे। स्थानीय हिंदू परिवारों की शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नमाज रुकवा दी थी, जिसे अब कोर्ट ने व्यक्ति के निजी अधिकारों का हनन माना है।

सम्बंधित ख़बरें

यूपी विधानसभा में ‘शायराना’ जंग: रामचंद्र के बहाने रागिनी सोनकर का वार, मंत्री गुलाब देवी ने ऐसे किया पलटवार

योगी सरकार के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस, विधानसभा घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई नेता अरेस्ट

‘पत्नी का पैकेज 11 लाख, फिर भी देना होगा गुजारा भत्ता’, हाई कोर्ट ने पति को क्यों दिया ऐसा आदेश?

उनको इलाज कराना चाहिए, हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी को बताया ‘मानसिक रोगी’, असम में घुसपैठ पर क्या बोले?

कोर्ट की सख्त टिप्पणी: ‘प्रार्थना के लिए अनुमति की जरूरत नहीं’

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने निजी परिसर में कोई धार्मिक गतिविधि कर रहा है, तो उसे रोकना कोर्ट के पिछले स्पष्ट आदेशों की अवहेलना है।

हाईकोर्ट ने हाल ही में क्रिश्चियन समूहों से जुड़े एक पुराने फैसले का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि निजी स्थानों पर प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए शासन या प्रशासन से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यही कानूनी स्थिति और नियम नमाज के मामले में भी पूरी तरह लागू होते हैं।

DM-SSP को अवमानना नोटिस जारी

अधिकारियों से जवाब तलब और अवमानना की कार्यवाही डिवीजन बेंच ने ‘मरानाथ फुल गास्पेल मिनिस्ट्रीज’ और ‘इम्मानुएल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट’ की याचिकाओं पर दिए गए पूर्व आदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि बरेली प्रशासन ने इन स्थापित कानूनी स्थितियों को नजरअंदाज किया है। इसी के चलते 12 फरवरी को कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया।

यह भी पढ़ें: उनको इलाज कराना चाहिए, हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी को बताया ‘मानसिक रोगी’, असम में घुसपैठ पर क्या बोले?

प्रशासन से पूछा गया है कि अदालती निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों न की जाए। कोर्ट ने बरेली पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वे इस मामले के याचिकाकर्ता तारिक खान के खिलाफ फिलहाल कोई भी दवाब वाली या दंडात्मक कार्रवाई न करें।

अगली सुनवाई 11 मार्च को

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च 2026 की तारीख तय की है। उस दिन बरेली के पुलिस और प्रशासनिक मुखिया को अपना पक्ष रखना होगा कि उन्होंने स्थापित नियमों के विरुद्ध जाकर निजी परिसर में धार्मिक आयोजन को क्यों रुकवाया। यह मामला न केवल बरेली बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यह सीधे तौर पर संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के अधिकारों से जुड़ा हुआ है।

Allahabad high court contempt notice bareilly dm ssp private house namaz controversy

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Feb 17, 2026 | 01:55 PM

Topics:  

  • Allahabad High Court
  • Bareilly
  • Uttar Pradesh
  • Uttar Pradesh News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.