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Citizenship Rules 2026: केंद्र सरकार ने बदले नागरिकता नियम, नाबालिगों और OCI कार्डधारकों पर बड़ा असर

Citizenship Rules 2026 : केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। नए नियमों में नाबालिगों के दो पासपोर्ट रखने पर रोक और OCI प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है।

  • Written By: हितेश तिवारी
Updated On: May 02, 2026 | 07:13 PM

नागरिकता नियम 2026 (फोटो - गूगल इमेज)

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OCI Card New Rules : केंद्र सरकार ने नागरिकता से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों के तहत नागरिकता आवेदन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड से जुड़ी कई प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से किया जाएगा।

सरकार ने 2009 के पुराने नियमों में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू की है। राजपत्र अधिसूचना में खासतौर पर बच्चों और नाबालिगों से जुड़े प्रावधानों को जोड़ा गया है, जिससे नागरिकता विवादों को कम करने की कोशिश की गई है।

सरकार ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए

नए नियमों के अनुसार कोई भी नाबालिग बच्चा एक साथ भारतीय और विदेशी दोनों पासपोर्ट नहीं रख सकेगा। यानी अगर किसी बच्चे के पास भारतीय पासपोर्ट है तो वह साथ में किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख पाएगा। इसे नागरिकता स्थिति को स्पष्ट करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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इसके अलावा अब OCI कार्ड के लिए आवेदन, पंजीकरण और उसे छोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगी। अगर कोई व्यक्ति OCI दर्जा छोड़ता है, तो उसे अपना मूल कार्ड नजदीकी भारतीय मिशन, पोस्ट या FRRO कार्यालय में जमा करना होगा।

ये खबर भी पढ़ें : Census 2027: घर बैठे भरें जनगणना फॉर्म, नहीं तो पड़ सकता है भारी, जानें पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

यह कदम पारदर्शिता और डिजिटल सुविधा बढ़ाने का अहम कदम

भारत सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी व्यक्ति का OCI दर्जा रद्द किया जाता है, तो कार्ड लौटाना अनिवार्य होगा। कार्ड वापस नहीं करने की स्थिति में भी सरकार उसे आधिकारिक रूप से रद्द कर सकती है। नए नियमों में डुप्लिकेट दस्तावेज जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और ई-OCI व्यवस्था शुरू की गई है।

साथ ही यदि OCI या नागरिकता आवेदन खारिज होता है, तो आवेदक उसे चुनौती दे सकेगा। ऐसे मामलों की समीक्षा अब मूल अधिकारी से एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। यह कदम पारदर्शिता और डिजिटल सुविधा बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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Published On: May 02, 2026 | 07:13 PM

Topics:  

  • Indian Citizens
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