
पैन कार्ड (सौजन्य : सोशल मीडिया)
PAN Card Surrender: भारत में वित्तीय पहचान के तौर पर इस्तेमाल होने वाला PAN कार्ड हर नागरिक के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। लेकिन इसके गलत उपयोग या एक से ज्यादा PAN कार्ड रखने पर कानून सख्त कार्रवाई करता है। हाल ही में रामपुर की अदालत ने दो PAN कार्ड रखने के मामले में सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला आम लोगों के लिए भी बड़ा सबक बनकर सामने आया है।
भारत में PAN यानी Permanent Account Number एक व्यक्ति की यूनिक वित्तीय पहचान है। नियम के अनुसार, किसी भी नागरिक को जीवनभर में केवल एक PAN कार्ड रखने की अनुमति है। यदि कोई जानबूझकर या गलती से दूसरा PAN बनवा लेता है तो यह Income Tax Act की धारा 272B का उल्लंघन माना जाता है। इससे टैक्स रिकॉर्ड में गड़बड़ी होती है और आयकर विभाग इसे गंभीर अपराध के रूप में देखता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, दो PAN कार्ड रखने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में फर्जीवाड़ा, कर चोरी या गलत जानकारी देने का आरोप साबित होने पर जेल की सजा भी हो सकती है। आज़म खान और उनके बेटे पर हुआ फैसला इस अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। आयकर विभाग ऐसे मामलों में वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाता है।
कई बार लोग अनजाने में दो PAN कार्ड बनवा लेते हैं, जैसे:
ऐसी स्थिति में अतिरिक्त PAN को तुरंत सरेंडर करना जरूरी है।
यदि किसी व्यक्ति के पास दो PAN कार्ड हैं तो उसके कई नुकसान हो सकते हैं:
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अतिरिक्त PAN को सरेंडर करने की प्रक्रिया बेहद आसान है:






