Online Scam होने पर क्या करना चाहिए। (सौ. Pixabay)
Online Scam Complaint: इंटरनेट ने खरीदारी और लेन-देन को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन स्कैम के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग ठगी का शिकार होने के बाद समझ नहीं पाते कि क्या करें और कहां शिकायत दर्ज कराएं। अगर आप भी किसी साइबर फ्रॉड में फंस गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार और संबंधित संस्थानों ने इसके लिए कई प्लेटफॉर्म और प्रक्रियाएं तय की हैं। आइए जानते हैं कहां और कैसे करें शिकायत।
भारत सरकार ने National Cyber Crime Reporting Portal (www.cybercrime.gov.in) लॉन्च किया है। यहां आप ऑनलाइन ठगी, हैकिंग, डेटा चोरी, फर्जी वेबसाइट, ईमेल फ्रॉड और किसी भी तरह के साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल 24×7 सक्रिय रहता है और आपकी शिकायत को संबंधित साइबर क्राइम सेल तक तुरंत पहुंचाता है।
“ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण देने के लिए यह पोर्टल बेहद उपयोगी साबित हो रहा है।” – आधिकारिक बयान
अगर स्कैम का मामला गंभीर है और आपको वित्तीय नुकसान हुआ है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। साइबर क्राइम मामलों के लिए अब कई राज्यों में स्पेशल पुलिस यूनिट्स बनाई गई हैं। शिकायत दर्ज करते समय सभी जरूरी सबूत जैसे ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, स्क्रीनशॉट और ईमेल पुलिस को देना जरूरी है ताकि जांच आसान हो सके।
अगर धोखाधड़ी किसी प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी है, तो आप कंज्यूमर फोरम में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारत में इसके लिए Consumer Helpline Number – 1915 उपलब्ध है। इसके अलावा, आप वेबसाइट www.consumerhelpline.gov.in पर भी जाकर अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं। यहां से उपभोक्ताओं को त्वरित समाधान और उचित मदद मिलती है।
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अगर ऑनलाइन स्कैम में आपके बैंक खाते से पैसे निकाले गए हैं या आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड का दुरुपयोग हुआ है, तो तुरंत अपनी बैंक शाखा को सूचित करें। बैंक आपके लेन-देन की जांच करेगा और आवश्यक कदम उठाएगा। कई बार समय पर सूचना देने से राशि वापस भी मिल सकती है।
ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर धोखाधड़ी हो भी जाए, तो घबराएं नहीं। साइबर क्राइम पोर्टल, पुलिस, कंज्यूमर फोरम और बैंक इन सभी माध्यमों के जरिए आप न्याय और मदद पा सकते हैं।